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दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने इलेक्ट्रिक वाहनों को लेकर दी खुशखबरी, जानिए कैसे होगा फायदा

Electric Vehicle Good News दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने इलेक्ट्रिक वाहनों को लेकर एक खुशखबरी दी। उन्होंने बताया कि व्यावसायिक इलेक्ट्रिक वाहन एलपांचएन और एन-1 की कैटोगरी में आते हैं वह नो एंट्री के इलाकाें में भी जा सकते हैं।

By Prateek KumarEdited By: Published: Thu, 18 Nov 2021 05:16 PM (IST)Updated: Thu, 18 Nov 2021 05:16 PM (IST)
दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने इलेक्ट्रिक वाहनों को लेकर दी खुशखबरी, जानिए कैसे होगा फायदा
दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत की फाइल फोटो।

नई दिल्ली, एएनआइ। दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने इलेक्ट्रिक वाहनों को लेकर एक खुशखबरी दी। उन्होंने बताया कि व्यावसायिक इलेक्ट्रिक वाहन एलपांचएन और एन-1 की कैटोगरी में आते हैं वह नो एंट्री के इलाकाें में भी जा सकते हैं। गहलाेत ने यह भी कहा कि दिल्ली में करीब 250 सड़कें हैं जहां व्यावसायिक वाहनों की नो एंट्री है इन मार्गों पर भी इनकी एंट्री वैद्य होगी। यह इन सड़कों पर कभी भी जरूरत के मुताबिक जा सकते हैं।

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सरकार के नए आदेश के मुताबिक दिल्ली में अब 24 घंटे माल वाहक इलेक्ट्रिक वाहन (ई-व्हीकल्स) चल सकेंगे। नो-एंट्री जोन में इनके लिए रोक नहीं होगी। दिल्ली सरकार ने इस संबंध में अपनी मंजूरी दे दी है। परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा है कि यह निर्णय दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। गहलोत ने बृहस्पतिवार को दिल्ली परिवहन विभाग द्वारा अधिसूचित तय समय के दौरान चिन्हित सड़कों पर चलने और पार्किंग के लिए इलेक्ट्रिक हल्के माल वाहक वाहनों को छूट देने का एलान किया।

उन्होंने कहा कि एल-5-एन श्रेणी के इलेक्ट्रिक तिपहिया माल वाहक और एन-1 श्रेणी के इलेक्ट्रिक माल ढोने वाले वाहन, जिनका कुल वजन 3.5 टन से अधिक नहीं है, वे अब किसी भी समय दिल्ली की सड़कों पर चल सकेंगे। व्यस्त समय (बिजी आवर्स) के दौरान भीड़भाड़ और वाहनों से होने वाले प्रदूषण के कारण वाणिज्यिक वाहनों की आवाजाही पर दिल्ली की 250 प्रमुख सड़कों पर और बिजी आवर्स के दौरान सुबह 7 से 11 बजे तक और शाम को 5 बजे से 9 बजे तक प्रतिबंध है।मगर यह नियम इन वाहनों पर लागू नहीं होगा।

यातायात पुलिस ने भी जारी किया सर्कुलर

यातायात पुलिस ने भी दिल्ली सरकार के फैसले के अनुसार इस संबंध में एक सर्कुलर जारी कर दिया है। इस नीति को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए सरकार की यातायात पुलिस के साथ कई दौर की बैठकें हुई थीं और उसके बाद अब इसे अधिसूचित कर दिया गया है।

ई-एलसीवी की बिक्री 46 से बढ़कर हुई 1054

परिवहन मंत्री ने बताया कि ईवी नीति के शुभारंभ के बाद से इलेक्ट्रिक हल्के व्यावसायिक वाहन (ई-एलसीवी) की बिक्री 46 से बढ़कर 1054 हो गई है, जो पंजीकरण में 95.6 फीसद की वृद्धि है।उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है कि सभी तरह के ई-वाहनों को अपनाने की दिशा में आज यह निर्णय एक मील का पत्थर साबित होगा और इससे दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा मिलेगा।

प्रवर्तन टीम रोजाना काट रही हैं 300 चालान

गहलोत ने प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (पीयूसीसी) जांच के लिए दिल्ली के सभी पेट्रोल पंपों पर परिवहन विभाग के नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों (सीडीवी) और प्रवर्तन टीमों की वर्तमान में तैनाती के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि अक्टूबर में परिवहन विभाग द्वारा जागरुकता और प्रवर्तन अभियान शुरू करने के बाद से प्रतिदिन औसतन 300 चालान किए जा रहे हैं और कड़ाई से प्रवर्तन अभियान चलाने की वजह से पीयूसीसी की संख्या में भारी वृद्धि हुई है।

दिल्ली में प्रवेश पर जब्त होंगे पुराने वाहन

परिवहन विभाग ने पड़ोसी राज्यों को पत्र लिखकर सूचित किया है कि 10 साल से अधिक पुराने किसी भी डीजल वाहन को दिल्ली में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी और दिल्ली की सड़कों पर चलते पाए जाने पर उन्हें जब्त कर लिया जाएगा। सभी स्टेज कैरिज बसों (जो विभिन्न स्टापों पर रुकते हुए चलती हैं) को भी अनिवार्य रूप से वैध पीयूसी प्रमाण पत्र के साथ चलना आवश्यकता है। अगर उनके पास वैध पीयूसी प्रमाण पत्र नहीं पाया जाएगा तो उनका चालान किया जाएगा।


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