Move to Jagran APP

Delhi Riots: जमानत पर रिहा आरोपित आसिफ इकबाल तन्हा ने बदला ठिकाना, HC ने नए पते का सत्यापन करने का दिया निर्देश

जमानत पर रिहा आरोपित आसिफ इकबाल तन्हा की तरफ से बुधवार को कड़कड़डूमा कोर्ट को बताया गया कि वह शाहीन बाग में नहीं जामिया नगर में रह रहा है। जबकि जमानत के लिए दाखिल बांड में उसने शाहीन बाग का पता लिखवाया था।

By Mangal YadavEdited By: Published: Thu, 24 Jun 2021 03:35 PM (IST)Updated: Thu, 24 Jun 2021 03:35 PM (IST)
मामले की अगली सुनवाई 15 जुलाई को होगी।

नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। दिल्ली दंगे की साजिश के मामले में जमानत पर रिहा आरोपित आसिफ इकबाल तन्हा की तरफ से बुधवार को कड़कड़डूमा कोर्ट को बताया गया कि वह शाहीन बाग में नहीं, जामिया नगर में रह रहा है। जबकि, जमानत के लिए दाखिल बांड में उसने शाहीन बाग का पता लिखवाया था। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत के कोर्ट ने जांच अधिकारी को निर्देश दिया है कि आरोपित के नए पते का सत्यापन कर रिपोर्ट दी जाए। साथ ही पुराने पते का सत्यापन दोबारा किया जाए। मामले की अगली सुनवाई 15 जुलाई को होगी।

loksabha election banner

गत वर्ष फरवरी में हुए दंगे की साजिश के मामले में जामिया मिल्लिया इस्लामिया के छात्र आसिफ इकबाल तन्हा को पिछले वर्ष गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया गया था। हाल में उसे हाईकोर्ट के आदेश पर जमानत पर रिहा किया गया है। जमानत के वक्त उसने दाखिल बांड में अपनी रिहाइश का पता शाहीन बाग स्थित अबुल फजल एन्क्लेव लिखवाया था। बुधवार को उसकी तरफ से वकील ने कोर्ट को बताया कि आसिफ इकबाल तन्हा जामिया नगर स्थित अबुल फजल एन्क्लेव में रह रहा है। इस पर अभियोजन पक्ष ने आपत्ति जताई।

तीन आरोपितों को जमानत

दिल्ली दंगे के मामलों में कड़कड़डूमा कोर्ट ने तीन आरोपितों को जमानत दी है। हत्या के मामलों में आरोपित मुहम्मद इरशाद और फरमान को जमानत दी गई है। जबकि दुकान जलाने के मामले में अब्दुल रजाक की जमानत अर्जी स्वीकृत हुई है। गत वर्ष दंगे के दौरान करावल नगर इलाके में युवक सलमान की गोली मार कर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में आरोपित मुहम्मद इरशाद को कोर्ट ने जमानत दे दी। खजूरी खास इलाके में आटो ड्राइवर बब्बू की हत्या के मामले में आरोपित फरमान को भी जमानत मिली, वजीराबाद रोड पर लूटपाट के बाद मिठाई की दुकान जलाने के मामले में आरोपित अब्दुल रजाक को जमानत दी है। 


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.