Delhi Riots Case: धार्मिक स्थल में आगजनी के मामले में अलग केस दर्ज करने के आदेश पर रोक
Delhi Riots Case धार्मिक स्थल में आगजनी के मामले में दर्ज मुकदमे के जांच अधिकारी को आरोपपत्र व केस डायरी समेत अगली सुनवाई पर हाजिर होने का निर्देश दिया है। प्रतिवादी को भी एक नोटिस जारी किया है।
नई दिल्ली [आशीष गुप्ता]। दिल्ली दंगे के दौरान करावल नगर इलाके के धार्मिक स्थल में आगजनी के कथित मामले में मुकदमा दर्ज करने के निचली अदालत के आदेश पर सोमवार को कूड़कड़डूमा स्थित अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विनोद यादव की अदालत ने अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है। दिल्ली पुलिस ने इस संबंध में पुनर्विचार याचिका याचिका दायर की थी। अब इस मामले में अगली सुनवाई 26 फरवरी को होगी।
कुछ लोगों ने शिकायत कर अतिरिक्त मुख्य महानगर दंडाधिकारी कोर्ट में आरोप लगाया था कि गत वर्ष फरवरी में दंगे के दौरान करावल नगर क्षेत्र में शिव विहार के पास 20-25 दंगाई धार्मिक स्थल में घुस गए थे। उन्होंने धार्मिक स्थल के अंदर दो सिलेंडरों में आग लगा दी थी। जिससे धार्मिक स्थल को काफी क्षति पहुंची थी।
कोर्ट को बताया था कि इस विशेष घटना को एक अन्य एफआइआर के साथ जोड़ दिया गया है। जिससे यह मामला अप्रासंगिक हो गया है। अतिरिक्त मुख्य महानगर दंडाधिकारी की कोर्ट ने इस मामले में करावल नगर पुलिस थाने के एसएचओ को अलग मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया था। साथ ही कहा था कि इस मामले में जांच कर यह पता लगाय जाए कि कथित घटना हुई थी या नहीं।
दिल्ली पुलिस ने इस आदेश पर पुनर्विचार के लिए सत्र न्यायालय में याचिका दायर की। जिस पर सोमवार को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विनोद यादव की अदालत में सुनवाई हुई। दिल्ली पुलिस ने पक्ष रखा कि इस कथित मामले में शिकायतकर्ता की मूल शिकायत पर करावल नगर थाने में पहले से मुकदमा दर्ज है। जिसमें जांच चल रही है। अर्जी पर गौर करते हुए इस अदालत ने अलग से मुकदमा दर्ज करने के निचली अदालत के आदेश पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है। धार्मिक स्थल में आगजनी के मामले में दर्ज मुकदमे के जांच अधिकारी को आरोपपत्र व केस डायरी समेत अगली सुनवाई पर हाजिर होने का निर्देश दिया है। प्रतिवादी को भी एक नोटिस जारी किया है।