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ध्यान नहीं दिया तो दिल्ली-NCR फिर प्रदूषण की चपेट में होगा, पराली जलाने पर SC की टिप्पणी

कोर्ट ने पराली जलाने से रोकने के लिए किए गए उपायों पर राज्यों और सभी संबंधित पक्षों से रिपोर्ट मांगी है।

By Mangal YadavEdited By: Published: Tue, 11 Aug 2020 01:43 PM (IST)Updated: Tue, 11 Aug 2020 01:43 PM (IST)
ध्यान नहीं दिया तो दिल्ली-NCR फिर प्रदूषण की चपेट में होगा, पराली जलाने पर SC की टिप्पणी
ध्यान नहीं दिया तो दिल्ली-NCR फिर प्रदूषण की चपेट में होगा, पराली जलाने पर SC की टिप्पणी

नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। वह वक्त अब बहुत दूर नहीं जब फिर से दिल्ली एनसीआर पराली की चपेट में होगा। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को पराली जलाने की समस्या पर टिप्पणी करते हुए कहा कि अगर इस मुद्दे पर ध्यान नहीं दिया गया तो यह हमेशा चलता रहेगा। कोर्ट ने पराली जलाने से रोकने के लिए किए गए उपायों पर राज्यों और सभी संबंधित पक्षों से रिपोर्ट मांगी है। इसके अलावा कोर्ट ने दिल्ली में वायु प्रदूषण के हॉटस्पॉट पर भी रिपोर्ट मांगी है।

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जस्टिस अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने सोमवार को हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश में पराली जलाने की समस्या और उससे होने वाले प्रदूषण पर विचार करते हुए कहा कि पराली जलने से रोकने के लिए नीति तय करने की जरूरत है। कोर्ट ने पूछा कि क्या पराली जलाने के खिलाफ जागरूकता लाने के काम में पंचायतों को शामिल किया गया है।

केंद्र की ओर से पेश वकील ने रखा सरकार का पक्ष

कोर्ट ने पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली के पंचायत विभागों से इस बारे में किए गए उपायों पर विस्तृत जवाब मांगा है। इस बीच केंद्र की ओर से पेश वकील ने कहा कि केंद्र सरकार इस संबंध में किसानों को सौ फीसद प्रोत्साहन देती है। इस पर पीठ का कहना था कि प्रोत्साहन अलग चीज है। प्रोत्साहन काम करने के बाद दिया जाता है। कोर्ट ने कहा कि वे जानना चाहते हैं कि किसानों को क्या दिया जा रहा है। कोर्ट ने सभी संबंधित पक्षकारों को इस संबंध में विस्तृत रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया।

बता दें कि हर साल पराली जलाने की वजह से दिल्ली-एनसीआर को प्रदूषण का सामना करना पड़ता है। प्रदूषण की वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। लोगों की समस्याओं को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने संबंधित राज्यों को समय से पहले उचित कार्रवाई करने के संदर्भ में रिपोर्ट मांगी है। 


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