Delhi Metro News: लॉकडाउन-4 के दौरान दिल्ली मेट्रो को चलाने पर हो रहा विचार, शुक्रवार का दिन होगा अहम
Delhi Metro News दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत शुक्रवार को मेट्रो का संचालन शुरू करने के लिए मेट्रो के अधिकारियों के साथ भी बैठक करेंगे।
नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। Delhi Metro News: आगामी 18 मई से शुरू होने जा रहे लॉकडाउन-4 में दिल्ली समेत देशभर में रियायतों का दायरा बढ़ना तय माना जा रहा है। इस बीच ट्रेनों का संचालन शुरू होने बाद बसों और मेट्रो सेवाओं संचालन को लेकर चर्चा तेज हो गई है। दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत शुक्रवार को मेट्रो का संचालन शुरू करने के लिए मेट्रो के अधिकारियों के साथ भी बैठक करेंगे।
परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत का कहना है कि 17 मई को लॉकडाउन-3 खत्म होने के बाद केंद्र सरकार के दिशा-निर्देशों का पालन किया जाएगा। इसके लिए हम अभी एक्शन प्लान तैयार कर रहे हैं। अगर केंद्र सरकार से अनुमति मिलती है तो दिल्ली मेट्रो को चलाने के लिए भी काम किया जाएगा। दिल्ली सरकार की कैबिनेट की बैठक में इस पर चर्चा भी की गई है।
परिवहन मंत्री ने की डीटीसी अधिकारियों के साथ बैठक
बता दें कि लॉकडाउन-4 में दिल्ली सरकार सार्वजनिक परिवहन को चलाने की तैयारी कर रही है। इसके लिए बुधवार को ने दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) के अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। कैलाश गहलोत ने डीटीसी के अधिकारियों से 50 फीसद क्षमता के साथ बसें चलाने के लिए एक्शन प्लान मांगा है।
परिवहन सेवा फैसला दिल्ली सरकार का होगा :नितिन गडकरी
इससे पहले बुधवार को वेबिनार में अपना पक्ष रखते हुए केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गड़करी ने एक सवाल के जवाब में कहा कि लॉकडाउन में दिल्ली की परिवहन सेवाओं को दोबारा शुरू करने का फैसला दिल्ली में सत्तासीन आम आदमी पार्टी सरकार का होगा।
सार्वजनिक परिवहन शुरू करने पर हाई कोर्ट ने मांगा जवाब
राजधानी दिल्ली में सार्वजनिक परिवहन शुरू करने की मांग को लेकर दायर की गई याचिका पर हाई कोर्ट ने केंद्र और दिल्ली सरकार से जवाब मांगा है। न्यायमूर्ति राजीव सहाय एंडलॉ व न्यायमूर्ति संगीता ढींगरा सहगल की पीठ ने कहा है कि 20 मई तक जवाब दाखिल करें। एक लॉ छात्र ने याचिका में कहा है कि जब सरकारी दफ्तर खोले जा सकते हैं, गाड़ी और बाइक चलने दी जा रही हैं, तो सार्वजनिक परिवहन भी शुरू करना चाहिए। राजधानी में बड़ी तादाद में लोग सार्वजनिक परिवहन पर निर्भर हैं। पीठ ने केंद्र और दिल्ली सरकार के साथ ही दिल्ली परिवहन निगम से भी जवाब तलब किया है।