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यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Apr 16, 2023 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

Delhi: एलजी वीके सक्सेना ने विधानसभा के विशेष सत्र पर उठाया सवाल, कहा- उचित प्रक्रिया के बिना की गई सिफारिश

By Jagran NewsEdited By: Shyamji Tiwari
Published: Sun, 16 Apr 2023 04:11 PM (IST)

Delhi सोमवार को दिल्ली विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है। एलजी ने कहा कि एक दिवसीय सत्र बुलाने की ...और पढ़ें

एलजी वीके सक्सेना ने विधानसभा के विशेष सत्र पर उठाया सवाल
एलजी वीके सक्सेना ने विधानसभा के विशेष सत्र पर उठाया सवाल

नई दिल्ली, राज्य ब्यूरो। सोमवार को दिल्ली विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है। विशेष सत्र को लेकर सियासत जारी है। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने रविवार को कहा कि दिल्ली कैबिनेट ने बिना किसी विधायी कार्य के दिल्ली विधानसभा के एक दिवसीय विशेष सत्र की सिफारिश की है।

उचित प्रक्रिया के बिना सिफारिश

एलजी ने आगे कहा कि एक दिवसीय सत्र बुलाने की कैबिनेट की सिफारिश उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना की गई है। खास बात है कि अरविंद केजरीवाल को मिले सीबीआई नोटिस सहित अन्य विषयों पर चर्चा करने के लिए विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है। इस विशेष सत्र में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपनी बात रखेंगे। साथ ही आप के विधायक भी सीबीआई नोटिस मामले में अपनी बात रखेंगे।

बिजली सब्सिडी पर हो सकती चर्चा

इसके अलावा दिल्ली की ऊर्जा मंत्री आतिशी बिजली पर मिल रहे सब्सिडी को लेकर चर्चा करा सकती हैं। आप सरकार से मिली जानकारी के अनुसार भाजपा के इशारे पर दिल्ली सरकार को परेशान करने का काम किया जा रहा है। पहले केंद्र सरकार ने पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को जेल भेजा अब निशाना मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर है। 

विधानसभा अध्यक्ष ने दी कड़ी प्रतिक्रिया

विधानसभा के एक दिवसीय विशेष सत्र को बुलाए जाने पर उपराज्यपाल वी के सक्सेना द्वारा आपत्ति किए जाने पर विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि वी के सक्सेना उपराज्यपाल के संवैधानिक पद पर हैं वह भाजपा नेताओं के हाथों की कठपुतली नहीं बनें, ऐसा करना उन्हें शाेभा नहीं देता है।गोयल ने कहा कि एलजी को कानूनी व्यवस्था समझनी चाहिए।

उन्होंने कहा कि सदन का सत्रावसान नहीं किया गया है ऐसे में मैं कभी सदन बुला सकता हूं। दिल्ली विधानसभा में प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियमों के नियम 17 के तहत सदन को अनिश्चित काल के लिए स्थगित किए जाने के बाद किसी भी समय सदन की बैठक बुलाने की शक्ति मेरे पास है।