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Coronavirus: दिल्ली में पुलिसकर्मियो के लिए अलग से बनेगा टेस्टिंग सेंटर, LG ने दिए निर्देश

एलजी ने कोरोना वायरस के प्रकोप के बीच काम करने वाले दिल्ली पुलिसकर्मियों के लिए एक स्पेशल टेस्टिंग सेंटर स्थापित करने का निर्देश दिया है।

By Mangal YadavEdited By: Published: Thu, 23 Apr 2020 05:16 PM (IST)Updated: Thu, 23 Apr 2020 05:16 PM (IST)
Coronavirus: दिल्ली में पुलिसकर्मियो के लिए अलग से बनेगा टेस्टिंग सेंटर, LG ने दिए निर्देश
Coronavirus: दिल्ली में पुलिसकर्मियो के लिए अलग से बनेगा टेस्टिंग सेंटर, LG ने दिए निर्देश

नई दिल्ली, एएनआइ। दिल्ली में कोरोना संक्रमित पुलिसकर्मियों का अन्य मरीजों से इतर इलाज होगा। दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि पुलिसकर्मियों के लिए अलग से कोविड-19 फैसिलिटी बनाई जाए। 

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एलजी ने दिल्ली के पुलिसकर्मियों के लिए एक स्पेशल टेस्टिंग सेंटर स्थापित करने का भी निर्देश दिया है। एलजी ने यह फैसला राजधानी में कई पुलिसकर्मियों के कोरोना पॉजिटिव होने की जानकारी के बाद किया है।

कोविद केयर केंद्रों में कोरोना मरीजों की पुरानी बीमारी का भी चलेगा इलाज

दिल्ली सरकार ने कोविद केयर केंद्रों में भर्ती कोरोना मरीजों के इलाज को लेकर दिशा-निर्देश जारी किए हैं। सरकार ने निर्देश दिया है कि कोविद केयर सेंटर में भर्ती मरीजों को अगर कोई पुरानी बीमारी है तो उसका भी इलाज और दवा दी जाए। कई मरीज हैं जिन्हें कोई पुरानी बीमारी भी होती है और मरने वालों में इनकी संख्या ही ज्यादा है। ऐसे में कोरोना के साथ पुरानी बीमारी पर भी उतना ही फोकस करने के लिए कहा गया है।साथ ही कहा है कि रमजान का पवित्र महीना 24 या 25 अप्रैल से शुरू हो रहा है। रोजा रखने वालों को उनके समय के हिसाब से भोजन मुहैया कराने को कहा गया है।

इसके लिए सभी जिला अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा सभी जिला अधिकारियों को कोरोना केयर केंद्रों में पॉजिटिव और नेगेटिव मरीजों को अलग-अलग रखने के निर्देश भी दिए गए हैं।

जबरन किराया मांगने वाले जाएंगे जेल

मुख्य सचिव विजय देव ने आदेश जारी किया है कि यदि कोई मकान मालिक किरायेदार से जबरन किराया मांगता है और उसे प्रताडि़त करता है तो ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।इस बारे में उन्होंने सभी जिलाधिकारियों को दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एक्ट के तहत कार्रवाई के लिए कहा है। यहां बता दें कि इस काईवाई में ऐसे मकान मालिक जेल भी जा सकते हैं।


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