नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। दिल्ली आबकारी नीति घोटाला से जुड़ी संवेदनशील जानकारी मीडिया को लीक करने का आरोप लगाते हुए दायर याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने सीबीआइ व ईडी को उनका पक्ष पेश करने का निर्देश दिया है।
CBI-ED पर संवेदनशील जानकारी लीक करने का आरोप
आम आदमी पार्टी के पूर्व मीडिया प्रभारी विजय नायर की याचिका पर न्यायमूर्ति जसवंत वर्मा की पीठ ने एजेंसियों द्वारा जारी किए गए सभी सार्वजनिक बयान और प्रेस संचार पेश करने को कहा है। न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा की पीठ ने कहा कि अदालत जांच एजेंसियों द्वारा जारी आधिकारिक संचार पर विचार करेगी और यह देखेगी कि टीवी चैनलों ने संचार के आधार पर रिपोर्टिंग की है या फिर उनकी कल्पना के आधार पर।
नायर ने याचिका में आरोप लगाया है कि उनके मामले की संवेदनशील जानकारी ईडी और सीबीआइ ने मीडिया को लीक कर दी है जोकि एक आरोपित के रूप में उनके अधिकारों का उल्लंघन है। सुनवाई के दौरान अदालत ने कुछ टीवी चैनलों की रिपोर्टिंग पर चिंता जताते हुए एजेंसियों को अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। मामले में अगली सुनवाई 21 नवंबर को होगी।