'मैंने सबक सीख लिया है...', केजरीवाल के लिए जमानत मांगने वाले लॉ स्टूडेंट ने मांगी माफी, HC ने माफ किया 75000 का जुर्माना
Delhi High Court मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की असाधारण अंतरिम जमानत की मांग को लेकर एक लॉ छात्र द्वारा जनहित याचिका दायर करने पर लगाए गए 75 हजार रुपये के जुर्माने को दिल्ली हाईकोर्ट ने माफ कर दिया। अदालत ने उक्त आदेश तब दिया जब छात्र ने अदालत के समक्ष सशर्त माफी मांगी। छात्र ने कहा कि उसने सबक सीख लिया है।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की असाधारण अंतरिम जमानत की मांग को लेकर एक लॉ छात्र द्वारा जनहित याचिका दायर करने पर लगाए गए 75 हजार रुपये के जुर्माने को दिल्ली हाईकोर्ट ने माफ कर दिया। अदालत ने उक्त आदेश तब दिया, जब छात्र ने अदालत के समक्ष सशर्त माफी मांगी। छात्र ने कहा कि उसने सबक सीख लिया है।
याचिकाकर्ता की ओर से अदालत में पेश हुए वकील ने कहा कि छात्र होने के नाते उनके मुवक्किल के पास खर्च वहन करने के लिए कोई आय नहीं है। अदालत के फैसले ने उसे न्यायिक प्रणाली को समझने में मदद की है।
याचिकाकर्ता के वकील ने कहा, "मैंने अपना सबक अच्छी तरह से सीख लिया है। कृपया मेरी स्थिति पर विचार करें।"
इन दलीलों के मद्देनजर कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति मनमीत पी एस अरोड़ा की पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता पर लगाया गया 75 हजार रुपये का जुर्माना माफ किया जाता है।
22 अप्रैल को कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल के लिए असाधारण अंतरिम जमानत की मांग करने वाली जनहित याचिका को खारिज कर दिया था।