दिल्ली HC का केंद्र सरकार को निर्देश- महंगी दवाओं की कीमत कम करने पर विचार करो
न्यायमूर्ति मनमोहन ने कहा कि केंद्र सरकार ग्रेडिंग के रूप में सब्सिडी देने पर विचार कर सकती है।
नई दिल्ली (जेएनएन)। दुर्लभ बीमारियों के इलाज पर होने वाले खर्च को लेकर दायर जनहित याचिका पर हाई कोर्ट ने कहा है कि गरीबी रेखा से ऊपर जीवन यापन करने वाले लोग भी दुर्लभ बीमारियों पर होने वाले खर्च को वहन नहीं कर सकते। न्यायमूर्ति मनमोहन ने कहा कि केंद्र सरकार ग्रेडिंग के रूप में सब्सिडी देने पर विचार कर सकती है।
कोर्ट ने केंद्र सरकार को कई रोगों की दवाओं की कीमत कम करने पर विचार करने का निर्देश दिया है। दिल्ली हाई कोर्ट एक मरीज की जनहित याचिका पर सुनवाई कर रहा है, जो कि गाउचर जैसी दुर्लभ बीमारी से पीड़ित है और ईएसआइसी अस्पताल ने उसके इलाज का खर्च उठाने से मना कर दिया है।
याचिकाकर्ता के वकील अशोक अग्रवाल ने कहा कि इलाज पाने के लिए गरीब मरीज भटक रहा है। वहीं, एक अन्य किशोरी इलाज के लिए फरीदाबाद और दिल्ली के ईएसआइसी अस्पताल के चक्कर काटने को मजबूर है।
हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को मामले की अगली सुनवाई की तारीख (13 अप्रैल) से पहले दिल्ली सरकार के लिए एक नीति बनाने का आदेश दिया है।