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Gargi College incident: गार्गी कॉलेज में छात्राओं के साथ हुई छेड़छाड़ की दिल्ली HC में होगी सुनवाई

Gargi College incident दिल्ली विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाले गार्गी कॉलेज में छात्राओं के साथ हुई छेड़छाड़ का मामला दिल्ली हाई कोर्ट पहुंच गया है।

By JP YadavEdited By: Published: Fri, 14 Feb 2020 11:11 AM (IST)Updated: Fri, 14 Feb 2020 11:11 AM (IST)
Gargi College incident: गार्गी कॉलेज में छात्राओं के साथ हुई छेड़छाड़ की दिल्ली HC में होगी सुनवाई
Gargi College incident: गार्गी कॉलेज में छात्राओं के साथ हुई छेड़छाड़ की दिल्ली HC में होगी सुनवाई

नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। Gargi College incident:  दिल्ली विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाले गार्गी कॉलेज में छात्राओं के साथ हुई छेड़छाड़ का मामला दिल्ली हाई कोर्ट पहुंच गया है। वकील एमएल शर्मा ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर मामले की कोर्ट की निगरानी में केंद्रीय जांच एजेंसी (सीबीआइ) से जांच कराने की मांग की गई। याचिकाकर्ता व अधिवक्ता एमएल शर्मा ने घटना से जुड़े सभी सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को संरक्षित रखा जाए और इस सुनियोजित आपराधिक साजिश में शामिल आरोपितों को गिरफ्तार किया जाए।

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याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि दिल्ली चुनाव के दौरान राजनीतिक और आपराधिक साजिश रची गई और इस घटना के बाद कोई कार्रवाई नहीं की गई। याचिका में आरोप लगाया गया कि 6 फरवरी को पुलिस ने और प्रधानाचार्य ने इस घटना को रोकने की कोशिश नहीं की और न ही आरोपितों को गिरफ्तार किया।

इससे पहले बृहस्पतिवार को सुप्रीम कोर्ट ने पिछले सप्ताह गार्गी कॉलेज में एक सांस्कृतिक उत्सव के दौरान छात्रओं के साथ हुई छेड़खानी की कोर्ट की निगरानी में सीबीआइ जांच कराने की मांग को लेकर दायर याचिका खारिज कर दी। प्रधान न्यायाधीश एसए बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ ने गुरुवार को वकील एमएल शर्मा से अपनी याचिका दिल्ली हाई कोर्ट में दायर करने को कहा था।

सुनवाई कर रही पीठ में जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस सूर्यकांत भी शामिल थे। पीठ ने कहा, ‘आखिर आप दिल्ली हाई कोर्ट क्यों नहीं जाते? यदि वहां अर्जी खारिज हो जाती है तो आप यहां आएं।’ शीर्ष कोर्ट ने कहा कि वह इस मुद्दे पर दिल्ली हाई कोर्ट के नजरिये को प्राथमिकता देना चाहेगा।

शर्मा ने इस बात की आशंका जताई कि मामले से संबंधित इलेक्ट्रानिक सुबूत नष्ट हो सकते हैं। इस पर शीर्ष कोर्ट ने कहा कि तेलंगाना हाई कोर्ट ने पुलिस मुठभेड़ मामले के इलेक्ट्रानिक सुबूत को जिस तरह संरक्षित रखने का आदेश दिया है उसी तरह दिल्ली हाई कोर्ट भी आदेश जारी कर सकता है।

याचिकाकर्ता एमएल शर्मा ने जांच एजेंसी को आरोपितों को गिरफ्तार करने की भी मांग की थी। साथ ही बताया कि छह फरवरी को गार्गी कॉलेज में हुए वार्षिकोत्सव के दौरान कुछ लोगों का समूह गार्गी कॉलेज में घुस आया और भाग लेने वाली छात्रओं को प्रताड़ित किया और उनके साथ छेड़खानी की थी। छात्रओं का आरोप है कि सुरक्षाकर्मी दूर से घटना देखते रहे। कुछ छात्रओं ने इंस्टाग्राम पर इस घटना का जिक्र किया तब यह मामला प्रकाश में आया। छात्रओं ने कहा है कि सुरक्षाकर्मियों ने अभद्रता दिखाने वाले समूह को नियंत्रित करने का कोई प्रयास नहीं किया।

2 आरोपितों की हुई शिनाख्त

गार्गी कॉलेज में तीन दिवसीय वार्षिकोत्सव में अंतिम दिन बाहरी लोगों के द्वारा छात्रओं से छेड़छाड़ मामले में पुलिस ने दो और आरोपितों की शिनाख्त कर ली है। इससे पहले बुधवार को पुलिस टीम ने 10 आरोपितों को गिरफ्तार किया था। आशंका है कि गिरफ्तार आरोपित दिल्ली-एनसीआर के किसी कॉलेज के छात्र हो सकते हैं। जानकारी के अनुसार, छह फरवरी को गार्गी कॉलेज में वार्षिकोत्सव के अंतिम दिन के कार्यक्रम चल रहे थे। छात्रओं का आरोप है कि इस दौरान सैकड़ों लोगों ने कॉलेज परिसर में घुसकर छात्रओं से छेड़छाड़ की। हौजखास थाने में एफआइआर दर्ज होने के बाद दिल्ली पुलिस की 11 टीमें मामले की जांच कर रही हैं। कॉलेज की प्रिंसिपल प्रोमिला कुमार ने भी एक कमेटी का गठन किया है।


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