केजरीवाल को HC की नसीहत- वकालों को अगर ऐसा करने दिया तो कोर्ट में घूंसे चलेंगे
दिल्ली हाई कोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से कहा है कि वह अपने वकील द्वारा अदालत में किए गए व्यवहार को लेकर सावधान रहें।
नई दिल्ली (जेएनएन)। केंद्रीय वित मंत्री अरुण जेटली द्वारा किए गए 10 करोड़ रुपये की मानहानि के मुकदमे में दिल्ली हाई कोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से कहा है कि वह अपने वकील द्वारा अदालत में किए गए व्यवहार को लेकर सावधान रहें। न्यायमूर्ति मनमोहन की पीठ ने केजरीवाल से कहा कि आपके वकील का रवैया गैर व्यवहारिक है। इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती है।
हाई कोर्ट ने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि अगर ऐसा करने दिया गया तो भविष्य में अदालत में लात व घूंसे चलने लगेंगे और पूरा सिस्टम डगमगाने लगेगा। आप अपने वकील को सही सलाह दें।
हाई कोर्ट ने यह मौखिक प्रतिक्रिया अरुण जेटली की उस याचिका पर दी जिसमें तेज गति से मामले में की मांग की गई थी। जेटली की तरफ से पेश हुए वकील ने कहा कि राम जेठमलानी द्वारा हाई कोर्ट के ज्वाइंट रजिस्ट्रार के समक्ष के दौरान प्रयोग किए गए शब्द अपमानजनक थे।
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इसके लिए अगल से 10 करोड़ की मानहानि का मुकदमा किया गया है, लेकिन बार-बार गलत शब्दों के लिए अलग मानहानि का मुकदमा नहीं किया जा सकता है।
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जिसे देखते हुए सही तरीके से तेज गति से के लिए यह याचिका लगाई गई है। केजरीवाल की तरफ से पेश वकील रमेश सिंह ने याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए वक्त मांगा। अगली 24 जुलाई को होगी।