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घेरे में 108 फीट ऊंची हनुमान की मूर्ति बनाने वाला ट्रस्ट, HC का रुख भी हुआ सख्त

स्थानीय निकायों के अधिकारियों की मिलीभगत के बिना इतनी बड़ी मूर्ति का निर्माण रातोंरात संभव नहीं है।

By JP YadavEdited By: Published: Fri, 15 Dec 2017 02:57 PM (IST)Updated: Fri, 15 Dec 2017 06:54 PM (IST)
घेरे में 108 फीट ऊंची हनुमान की मूर्ति बनाने वाला ट्रस्ट, HC का रुख भी हुआ सख्त

नई दिल्ली (जेएनएन)। करोल बाग में स्थित 108 फीट ऊंची हनुमान की मूर्ति बनाने वाले ट्रस्ट पर दिल्ली हाई कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए जांच के आदेश दिए हैं। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल व न्यायमूर्ति सी हरिशंकर की पीठ ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि यदि स्थानीय निकाय और इनके अधिकारियों ने अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया होता तो इस तरह का निर्माण नहीं होता।

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स्थानीय निकायों के अधिकारियों की मिलीभगत के बिना इतनी बड़ी मूर्ति का निर्माण रातोंरात संभव नहीं है। मई 2017 में अवैध निर्माण की जांच के लिए गठित कमेटी की रिपोर्ट पर हाई कोर्ट ने ट्रस्ट के खिलाफ जांच का आदेश दिया है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि डीडीए की 1170 वर्ग गज जमीन पर अतिक्रमण हो गया, जो दक्षिणी रिज क्षेत्र की है। हाई कोर्ट ने दक्षिणी रिज क्षेत्र की जमीन से अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया।

पीठ ने कहा कि सरकार, नगर निगम व अन्य विभाग अपने कर्तव्यों का पालन करें तो शहर में कुछ भी गैरकानूनी नहीं होगा। यह जमीन शहर की है न कि ऑफिस में बैठे किसी निजी व्यक्ति की, लिहाजा इसे जनता को वापस करना होगा।

मंदिर के आसपास फैले अवैध निर्माण पर नाराजगी जताते हुए पीठ ने दिल्ली पुलिस को विस्तृत ब्योरा देने को कहा। पीठ ने पुलिस को आदेश दिया कि वह मंदिर व मूर्ति का रखरखाव करने वाले ट्रस्ट के बैंक खातों में जमा पैसों की जानकारी जुटाए।

उत्तरी दिल्ली नगर निगम से मंदिर के ट्रस्ट द्वारा जमा कराए गए संपत्ति कर के बारे में जानकारी देने को कहा। कोर्ट ने डीडीए व उत्तरी दिल्ली नगर निगम को उन अधिकारियों के नाम बताने को कहा जो सार्वजनिक जमीन पर बड़े पैमाने पर हुए इस अवैध निर्माण के लिए जिम्मेदार हैं।


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