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जेएनयू द्वारा शिक्षकों को हाजिरी दर्ज करने के सर्कुलर पर हाई कोर्ट ने लगाया स्‍टे

जेएनयू ने शिक्षकों को उपस्‍थिति दर्ज कराने के लिए आदेश दिया था। इसके बाद से इस पर विषय पर बवाल मचा हुआ है।

By Prateek KumarEdited By: Published: Mon, 14 Jan 2019 07:33 PM (IST)Updated: Mon, 14 Jan 2019 07:42 PM (IST)
जेएनयू द्वारा शिक्षकों को हाजिरी दर्ज करने के सर्कुलर पर हाई कोर्ट ने लगाया स्‍टे
जेएनयू द्वारा शिक्षकों को हाजिरी दर्ज करने के सर्कुलर पर हाई कोर्ट ने लगाया स्‍टे

नई दिल्‍ली, जेएनएन। जवाहर लाल नेहरू यूनिवर्सिटी (JNU) के शिक्षकों को उपस्‍थिति दर्ज कराने के आदेश पर हाई कोर्ट ने स्‍टे लगा दिया है। हाल में ही जेएनयू ने शिक्षकों को उपस्‍थिति दर्ज कराने के लिए आदेश दिया था। इसके बाद से इस पर विषय पर बवाल मचा हुआ है।

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जेएनयू प्रशासन ने शिक्षकों के लिए हाजिरी लगाना अनिवार्य कर दिया था। इस हाजिरी में चूक पर उनके अवकाश अनुरोध पर विचार नहीं करने का प्रावधान किया गया है। शिक्षक किसी सेमिनार में हों या वह कहीं अन्‍य शैक्षणिक कार्य के लिए बाहर हों हर हाल में उन्‍हें हाजिरी लगाने का आदेश दिया गया था। इस आदेश पर हाई कोर्ट ने स्‍टे लगा दिया है।

13 नवंबर को पारित आदेश पर जस्‍टिस सुरेश ने रोक लगाई है। शिक्षक ने जेएनयू के आदेश के खिलाफ कोर्ट में याचिका दी थी जिस पर सोमवार को सुनवाई हुई। अब इस मामले में अगली सुनवाई तीन मई हो होगी। इस आदेश को प्रोफेसर अर्चना प्रसाद ने चैलेंज किया था।


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