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मानसून से पहले दिल्ली के सभी नालों की हो सफाई: हाई कोर्ट

हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार, तीनों नगर निगमों, दिल्ली छावनी बोर्ड आदि सभी सिविक एजेंसियों को राजधानी में मानसून से पूर्व सभी नालों की सफाई करने का निर्देश दिया है।

By Amit MishraEdited By: Published: Thu, 04 May 2017 09:18 PM (IST)Updated: Thu, 04 May 2017 09:30 PM (IST)
मानसून से पहले दिल्ली के सभी नालों की हो सफाई: हाई कोर्ट

नई दिल्ली [जेएनएन]। हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार, तीनों नगर निगमों (पूर्वी, उत्तरी, दक्षिणी), दिल्ली छावनी बोर्ड आदि सभी सिविक एजेंसियों को राजधानी में मानसून से पूर्व सभी नालों की सफाई करने का निर्देश दिया है। उन्हें प्रमुख 160 नालों की सफाई करने के बाद हलफनामे के साथ संबंधित अधिकारियों की सूची भी सौंपने को कहा गया है।

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इसके बाद भी सड़कों पर जलभराव हुआ तो संबंधित अधिकारी को जिम्मेदार मानते हुए उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। न्यायमूर्ति एस रविंद्र भट्ट व न्यायमूर्ति योगेश खन्ना की खंडपीठ ने कहा कि सभी एजेंसियां मानसून से पहले सड़कों पर बने गड्ढ़ों को भी भर दें।

अदालत दिल्ली में मानसून में जलभराव व खस्ताहाल सड़कों के संबंध में दायर याचिका पर सुनवाई कर रही है। बृहस्पतिवार को सुनवाई के दौरान खंडपीठ ने सिविक एजेंसियों से कहा कि हमें अभी से ही मानसून की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, जिससे आगे लोगों को परेशानी न हो।

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सभी क्षेत्र के जोनल अभियंता व अन्य अधिकारी दिल्ली के प्रमुख नालों व सड़कों का निरीक्षण करें। साफ-सफाई कराने के बाद हर नाले का एक प्रमाणपत्र अदालत को दें कि काम पूरा हो चुका है। हमें हर नाले का अलग से एक-एक प्रमाणपत्र चाहिए। इस काम में कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

अदालत को बताया गया कि उपराज्यपाल ने इस मुद्दे पर विभिन्न एजेंसियों की एक संयुक्त कमेटी का गठन किया था और सभी अधिकारी तय समय में निरीक्षण कर कमेटी को प्रमाणपत्र देंगे। कमेटी अदालत के समक्ष प्रमाणपत्र जमा कराएगी।

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इस पर अदालत ने कहा कि सभी अधिकारी 17 मई को बैठक करें और 21 मई से पूर्व अदालत के समक्ष इस बारे में रिपोर्ट पेश करें। अदालत ने कहा हर वर्ष लोगों को समस्या होती है, लेकिन इस वर्ष आपको पहले से ही सचेत किया गया है।


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