लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी को छह साल के लिए अयोग्य ठहराने की मांग, दिल्ली हाईकोर्ट ने याचिका पर क्या कहा?
दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लोकसभा चुनाव में अयोग्य ठहराने का भारतीय निर्वाचन आयोग (ECI) को निर्देश देने की मांग करने वाली याचिका को खारिज कर दिया। याचिका में आरोप लगाया कि पीएम मोदी लोकसभा चुनावों में भाजपा के लिए धार्मिक देवताओं और पूजा स्थलों के नाम पर वोट मांग रहे हैं। पीठ ने कहा कि याचिका पूरी तरह से गलत है।
एएनआई, नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लोकसभा चुनाव में अयोग्य ठहराने का भारतीय निर्वाचन आयोग (ECI) को निर्देश देने की मांग करने वाली याचिका को खारिज कर दिया। याचिका में आरोप लगाया कि पीएम मोदी लोकसभा चुनावों में भाजपा के लिए धार्मिक देवताओं और पूजा स्थलों के नाम पर वोट मांग रहे हैं।
याचिका को खारिज करते हुए न्यायमूर्ति सचिन दत्ता की पीठ ने कहा कि याचिका पूरी तरह से गलत है। हम चुनाव आयोग को किसी विशेष शिकायत पर विशेष दृष्टिकोण अपनाने का निर्देश नहीं दे सकते।
चुनाव आयोग ने क्या कहा?
चुनाव आयोग की ओर से पेश हुए वकील सिद्धांत कुमार ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि आयोग ऐसे आवेदनों पर हर दिन निपट रहा है और कानून के अनुसार कार्रवाई करेगा। उन्होंने अभ्यावेदन दाखिल कर दिया है और हम इस पर कार्रवाई करेंगे। आयोग एक संवैधानिक संस्था है।याचिका में क्या आरोप लगाए
याचिकाकर्ता, प्रैक्टिसिंग वकील आनंद एस जोंधले ने दावा किया कि उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में भाजपा के लिए वोट मांगे। उन्होंने भाषण में हिंदू देवताओं और हिंदू पूजा स्थलों के अलावा सिख देवता और पूजा स्थलों का जिक्र किया था और मतदाताओं से वोट मांगे थे।
याचिका में कहा गया है कि निष्पक्ष चुनाव के हित में चुनाव आयोग को पीएम मोदी के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि मतदान की तारीख बहुत तेजी से नजदीक आ रही है। उन्होंने कहा कि पूरे भारत में इस प्रकार के भाषण देने वाले पीएम मोदी के भाषणों में जाति और धर्म के आधार पर मतदाताओं के बीच नफरत पैदा करने की क्षमता है और ईसीआई से यह अपेक्षा की जाती है कि वह पीएम मोदी के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करे।
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