Move to Jagran APP

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा दुष्कर्म एक संगीन अपराध है और खारिज कर दी वायु सेना के अधिकारी की जमानत अर्जी, पढ़िए पूरा मामला

न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ ने कहा कि आरोपित ने पीड़िता के साथ शारीरिक संबंध बनाया है वायु सेना के अधिकारियों के जरिए पद का दुरुपयोग करके गवाहों को प्रभावित कर सकता है। पीड़िता ने बयान दिया है कि आरोपित ने कई अन्य महिलाओं के साथ भी ऐसा किया है।

By Vinay Kumar TiwariEdited By: Published: Mon, 18 Oct 2021 12:29 PM (IST)Updated: Mon, 18 Oct 2021 12:29 PM (IST)
पीड़िता का भाई आरोपित से मिलने वायु सेना कार्यालय गया था।

नई दिल्ली [विनीत त्रिपाठी]। युवती से दुष्कर्म करने के आरोपित वायु सेना के अधिकारी को अग्रिम जमानत देने से दिल्ली हाई कोर्ट ने यह कहते इन्कार कर दिया कि दुष्कर्म एक संगीन अपराध है और मामले की जांच अभी शुरुआती दौर में है। न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ ने कहा कि आरोपित ने पीड़िता के साथ शारीरिक संबंध बनाया है और वायु सेना के अधिकारियों के जरिए पद का दुरुपयोग करके गवाहों को प्रभावित कर सकता है। पीड़िता ने यह भी बयान दिया है कि आरोपित ने कई अन्य महिलाओं के साथ भी ऐसा किया है, जिसकी जांच होना बाकी है।

loksabha election banner

पीड़िता का आरोप है कि आरोपित से वह मार्च 2017 में शादी की वेबसाइट के जरिए सपंर्क में आई थी। आरोपित ने खुद का नाम अमन सैनी बताया था। उसने पीड़िता को बताया था कि वह अविवाहित है और वायु सेना में काम करता है। पीड़िता का भाई आरोपित से मिलने वायु सेना कार्यालय गया था। इसके बाद वह पीड़िता के परिवार से मिला था। अप्रैल 2017 में पीड़िता को अपने घर ले गया था और मई 2017 में आरोपित ने उनके साथ शारीरिक संबंध बनाया था। जून 2017 में जब वह आरोपित की मां से मिली तो पता चला कि उसका नाम अमन सैनी नहीं है। वह शादीशुदा है और उसके दो बच्चे भी हैं। पीड़िता ने आरोपित से बात करना बंद कर दिया, लेकिन आरोपित उससे नंबर बदलकर बात करने की कोशिश करता रहा।

खुद को बताया निर्दोष

आरोपित ने अधिवक्ताप्रतीक चतुर्वेदी के माध्यम से दायर जमानत अर्जी में कहा कि उसे झूठे केस में फंसाया गया है। उसके शादीशुदा होने की बात मालूम होने के बाद भी शिकायतकर्ता संपर्क में रही। लोक अभियोजक ने अग्रिम जमानत अर्जी का विरोध करते हुए कहा कि शादीशुदा होने के बाद भी आरोपित ने मैटिमोनियल साइट पर अकाउंट खोला और नाम बदलकर इसका इस्तेमाल किया।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.