Delhi: अग्निपथ योजना के तहत भर्ती में अब कोई लैंगिक भेदभाव नहीं- हाई कोर्ट
दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि अग्निपथ योजना के तहत भर्ती में अब कोई लैंगिक भेदभाव नहीं है। इसके साथ ही हाई कोर्ट ने इससे जुड़ी याचिका पर सुनवाई बंद कर दी। हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी।
नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि अग्निपथ योजना के तहत भर्ती में अब कोई लैंगिक भेदभाव नहीं है। इसके साथ ही हाई कोर्ट ने इससे जुड़ी याचिका पर सुनवाई बंद कर दी।
हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। याचिका में आरोप लगाया गया कि अग्निपथ योजना में इंडियन एयर फोर्स भर्ती में लैंगिक भेदभाव होता है। याचिकाकर्ता कुश कालरा ने इंडियन एयर फोर्स के सभी विभागों के एक्स और वाइ ग्रुप ट्रेडों में एयरमैन के पद पर सिर्फ अविवाहित पुरुषों की भर्ती पर आपत्ति जताई थी।
इस पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने कहा कि अग्निपथ योजना के तहत भर्ती में अब कोई लैंगिक भेदभाव नहीं है। हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार के हलफनामा का किया जिक्र किया।
कोर्ट ने कहा केंद्र ने हलफनामे बताया है कि वह अब अग्निपथ योजना के तहत सेना, नौसेना और वायु सेना में अविवाहित भारतीय पुरुष और साथ ही महिला उम्मीदवारों की भर्ती कर रहा है। हाई कोर्ट ने कहा इस संबंध में और आदेशों की जरूरत नहीं। इसके साथ ही याचिका पर सुनवाई बंद कर दी।
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