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दिल्ली हाई कोर्ट का कोयला घोटाला मामले में अभिषेक बनर्जी व उनकी पत्नी को राहत देने से इन्कार

एजेंसी को रुजिरा के आवास पर उनसे पूछताछ करनी चाहिए। वहीं ईडी की तरफ से पेश हुए एडिशनल सालिसिटर जनरल एसवी राजू ने पीठ को बताया कि भारतीय दंड संहिता और मनी लांड्रिंग के अपराध की जांच में अंतर हैं।

By Vinay Kumar TiwariEdited By: Published: Tue, 21 Sep 2021 06:17 PM (IST)Updated: Tue, 21 Sep 2021 06:17 PM (IST)
दिल्ली हाई कोर्ट का कोयला घोटाला मामले में अभिषेक बनर्जी व उनकी पत्नी को राहत देने से इन्कार
हाई कोर्ट ने अभिषेक व उनकी पत्नी रुजिरा की याचिका पर ईडी से मांगा जवाब।

नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। दिल्ली हाई कोर्ट ने कोयला घोटाले से जुड़े मनी लांड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा जारी किए गए समन पर तृणमूल कांग्रेस सांसद अभिषेक बनर्जी व उनकी पत्नी रुजिरा बनर्जी को राहत देने से इन्कार कर दिया है। हालांकि, न्यायमूर्ति योगेश खन्ना की पीठ ने दोनों की याचिका पर ईडी को तीन दिन के अंदर जवाब दाखिल करने का निर्देश देते हुए सुनवाई 27 सितंबर तक के लिए स्थगित कर दी है।

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मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक व उनकी पत्नी रुजिरा की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने पीठ को बताया कि ईडी ने पूरे परिवार के आयकर रिर्टन व अन्य आय से जुड़े दस्तावेज मांगे हैं। साथ ही ईडी पर आरोप लगाया कि याचिकाकर्ता की छवि को खराब करने के लिए एजेंसी चुनिंदा जानकारी मीडिया में लीक कर रही है। उन्होंने दलील दी कि अभिषेक से पहले एजेंसी ने दस से 11 घंंटे पूछताछ की है।

उन्होंने कहा कि एजेंसी को रुजिरा के आवास पर उनसे पूछताछ करनी चाहिए। वहीं, ईडी की तरफ से पेश हुए एडिशनल सालिसिटर जनरल एसवी राजू ने पीठ को बताया कि भारतीय दंड संहिता और मनी लांड्रिंग के अपराध की जांच में अंतर हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस के मामले में थाने हैं, जबकि मनी लांड्रिंग जैसे मामले में ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा कि मनी लांड्रिंग के अपराध की जांच कहीं भी की जा सकती है।

दिल्ली के ब्यूटी पार्लर में रुजिरा के होने के हैं सुबूत

एसवी राजू ने सुनवाई के दौरान पीठ को बताया कि एजेंसी के पास सुबूत है कि अभिषेक की पत्नी ने जिस दिन जांच एजेंसी से कहा था कि वे दिल्ली में नहीं हैं और वे नहीं आएंगी, उस दिन में एक ब्यूटी पार्लर में थीं। एसवी राजू ने कहा कि दुर्भाग्य से अपने कार्यालय में हम ब्यूटी पार्लर की सेवा नहीं देते हैं। इस पर आपत्ति जताते हुए सिब्बल ने कहा हमें कानून पर बात करनी चाहिए। हालांकि, सालिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि यह व्यंगात्मक टिप्पणी नहीं है, बल्कि एजेंसी के पास इसके सुबूत है और वे जानती है कि वे दिल्ली में कहां थीं। एएसजी एसवी राजू ने कहा कि जांच कहां होगी यह तय करने का अधिकार एजेंसी के जांच अधिकारी को है और इसमें आरोपित को कोई हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं होगी।

यह है मामला

कोयला घोटाला मामले में ईडी ने केंद्रीय जांच एजेंसी (सीबीआइ) द्वारा दर्ज नवंबर 2020 की प्राथमिकी के आधार पर मनी लांड्रिंग का मामला दर्ज किया था। ईडी ने दावा किया कि इस अवैध व्यापार में प्राप्त धन के अभिषेक बनर्जी लाभार्थी थे। हालांकि, अभिषेक ने सभी आरोपों से इनकार किया है।


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