दिल्ली HC का बड़ा सवाल- देश की सेवा करने वाला सैनिक कहां का मूल निवासी
केंद्र से जवाब मांगा है और कहा कि सरकार बताए कि क्या इस बारे में कोई नीति है व यदि नहीं है तो बनाई जाए। अगली सुनवाई 29 मई को होगी।
नई दिल्ली (जेएनएन)। एक सैनिक का विभिन्न राज्यों में ट्रांसफर होता है, ऐसे में उसके बच्चे कहां के मूल निवासी होंगे। हाई कोर्ट ने बुधवार को एक याचिका की सुनवाई के दौरान यह प्रश्न किया। पेश मामले में उत्तराखंड में 12वीं में पढ़ रहे छात्र ने याचिका दायर की है। याची ने दिल्ली का निवास प्रमाणपत्र दिलाने की मांग की है।
याची के अनुसार, उसका दिल्ली में जन्म हुआ है। उसके पास दिल्ली का जन्म प्रमाणपत्र और आधार कार्ड भी है। उसके पिता सैनिक हैं, जो उत्तराखंड में तैनात हैं, इसलिए वह वहां पढ़ रहा है।
न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा ने मामले में केंद्र से जवाब मांगा है और कहा कि सरकार बताए कि क्या इस बारे में कोई नीति है व यदि नहीं है तो बनाई जाए। अगली सुनवाई 29 मई को होगी।
केंद्र ने तर्क किया कि विगत तीन वर्षों में याची का अलग-अलग राज्यों का निवास स्थान पाया गया है, ऐसे में उसे दिल्ली का मूल निवास प्रमाणपत्र नहीं दिया जा सकता।