Lockdown in Delhi: दिल्ली हाई कोर्ट समेत सभी अदालतें 3 मई तक के लिए निलंबित
दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने आदेश में यह कहा कि सभी कोर्ट में तीन मई तक सभी तरह के कामकाज बंद रहेंगे।
नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। पूरे देश में लॉकडाउन की समयसीमा 3 मई तक बढाने के फैसले को देखते हुए दिल्ली हाई कोर्ट व सभी निचली अदालतों की कार्यप्रणाली को 3 मई तक के लिए अहम मामलों तक प्रतिबंधित कर दिया गया है। मुख्य न्यायमूर्ति डीएन पटेल की अध्यक्षता में हुई प्रशासन व हाई कोर्ट की जनरल सुपरविजन कमेटी की बैठक में निर्णय लिया गया कि सिर्फ अहम मामलों की सुनवाई ही वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से होगी। हालांकि, यह निर्णय लिया गया है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई करने वाली पीठ की संख्या में भी बढोत्तरी की जाएगी।
सभी सूचीबद्ध मामले स्थगित
बुधवार तक सिर्फ एक दो सदस्यीय खंडपीठ और दो या तीन एकल पीठ ही जरूरी मामलों की सुनवाई कर रही थीं। निर्णय में यह भी कहा गया कि 16 अप्रैल से 2 मई के बीच जिन भी मामलों की सुनवाई सूचीबद की गई थी उन सभी को 16 जून से 2 जुलाई के लिए क्रमश: स्थगित कर दिया गया है।
घर से काम करने की अनुमति
इसके अलावा निचली अदालत की कार्यवाही के संबंध में हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि16 अप्रैल से 2 मई के बीच सूचीबद मामलों की सुनवाई के संबंध में जानकारी जिला अदालतों की वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी। इसके साथ ही जिला एवं सत्र न्यायाधीशों को पहले ही निर्देश दिया जा चुका है कि वे न्यायधीशों व कर्मचारियों को घर से काम करने की अनुमति दे सकते हैं।
पीठ ने इसके साथ ही जिला एवं सत्र न्यायाधीश को निर्देश दिया कि वे सिस्को-वेब-एक्स के माध्यम से वीडियो कान्फ्रेंसिंग करना सुनिश्चित करें। इसके साथ ही जिला एवं सत्र न्यायाधीश को अहम मामलों की सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए उचित कदम उठाने का भी निर्देश दिया। जमानत समेत अन्य अहम मामलों की सुनवाई के लिए न्यायिक अधिकारी की नियुक्ति का भी हाई कोर्ट ने निर्देश दिया। सुनवाई के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन हो यह भी सुनिश्चित किया जाए।
बता दें कि कोरोना वायरस के कारण पूरे देश में लॉकडाउन किया गया है। पहला लॉकडाउन 21 दिन के लिए गया था जिसकी मियाद 14 अप्रैल को पूरी हो चुकी थी। वहीं इसके पूरा होने के पहले ही पीएम मोदी ने फिर से इसे बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। इस बार का लॉकडाउन 2 अब 19 दिनों का होगा। इस दौरान पूरे देश में कहीं भी कुछ व्यावसायिक और अन्य चीजों पर सरकार पूरी तरह रोक लगा चुकी है। यह एक तरह ही हेल्थ इमरजेंसी जैसी स्थिति है।