होम गार्ड्स को पेंशन-PF जैसी सुविधाएं देने की याचिका पर HC ने केंद्र-दिल्ली सरकार से मांगा जवाब
कोर्ट में दायर याचिका में मांग की गई है कि उन्हें मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराई जाएं, इनमें पीएफ, आएसआइसी, पेंशन जैसी मांगें शामिल हैं।
नई दिल्ली, जेएनएन। होम गार्ड के लिए नियम कानून के अलावा चिकित्सा, पीएफ आदि उपलब्ध कराने की मांग पर दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) गृह मंत्रालय, दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
कोर्ट में याचिका दायर कर होम गार्ड्स के लिए नियम कानून बनाने, सुविधाएं मुहैया कराने के लिए निर्देश देने की मांग की गई है। याचिका में मांग की गई है कि उन्हें मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराई जाएं, इनमें पीएफ, आएसआइसी, पेंशन जैसी मांगें शामिल हैं।
होमगार्ड को केजरीवाल सरकार का दिवाली गिफ्ट
होमगार्ड में नौकरी करने वाले लोगों के लिए दिवाली से पहले दिल्ली सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। दिल्ली सरकार ने होमगार्ड में नौकरी के लिए उम्र की अधिकतम सीमा को 50 से बढ़ाकर 60 कर दी है। अब 60 साल की उम्र तक के लोग होमगार्ड में नौकरी कर सकते हैं। इसके साथ ही दिल्ली सरकार ने 6000 नए होमगार्ड की भर्ती करने का भी फैसला किया है। दिल्ली सरकार के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बताया था कि साल 2008 के प्रावधान के बाद से 50 साल की उम्र के बाद होमगार्ड को नौकरी से हटा दिया जाता था। जबकि दिल्ली पुलिस में ज्यादा काम होने के बावजूद सिपाही के सेवानिवृत्त होने की उम्र 60 साल है। इसलिए होमगार्ड भी 60 साल तक नौकरी कर सकता है।