Delhi High Court News: कार से एक्सीडेंट के बाद बोनट पर घसीटने वाले छात्र को हाई कोर्ट ने दी जमानत
हाई कोर्ट ने कहा कि आरोप तय करने का निर्णय ट्रायल कोर्ट की ओर से लिया जाना है। अदालत ने उसे 50 हजार रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि के गारंटी पर जमानत दे दी।पुलिस के अनुसार दुर्घटना ग्रेटर कैलाश में 8 फरवरी को हुई थी।
नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। दिल्ली हाई कोर्ट ने 19 वर्षीय एलएलबी के छात्र को जमानत दे दी है। युवक पर फरवरी में ग्रेटर कैलाश इलाके में तेज रफ्तार कार से एक व्यक्ति को टक्कर मारने और उसे बोनट पर घसीटने का आरोप था। न्यायमूर्ति अनूप कुमार मेंदीरत्ता ने कहा कि दुर्घटना के समय युवक के पास ड्राइविग लाइसेंस नहीं था, लेकिन उसके पिता उसके साथ थे।
घायल को मारने का नहीं था इरादा
कोर्ट ने कहा कि आरोपित तेज गति से कार चला रहा था। यह दर्शाता है कि वह कार चलाने का आदी था। हालांकि यह कानून के अनुसार नहीं था, क्योंकि युवक को अब तक ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मिला है। कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता 14-15 गज की दूरी से संकेत पर कार को रोकने में विफल रहा और बोनट से घायल होने के साथ 100 मीटर आगे चला गया। इससे यह निष्कर्ष नहीं निकलता है कि घायल को मारा गया था या मारने का इरादा था।
50 हजार के निजी मुचलके पर दी जमानत
हाई कोर्ट ने कहा कि आरोप तय करने का निर्णय ट्रायल कोर्ट की ओर से लिया जाना है। अदालत ने उसे 50 हजार रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि के गारंटी पर जमानत दे दी। पुलिस एफआइआर के अनुसार दुर्घटना दक्षिण दिल्ली के ग्रेटर कैलाश में 8 फरवरी को हुई थी, जहां ग्रेटर कैलाश पार्ट वन के पास एक युवक जो अब एक कालेज का छात्र है, ने 37 वर्षीय कारोबारी को टक्कर मार दी थी और उसे 100 मीटर दूर तक घसीट कर मौके से फरार हो गया था।
दो महीने से जेल में बंद था आरोपी
हाई कोर्ट ने अपने जमानत आदेश में कहा कि याचिकाकर्ता दो महीने से जेल में बंद है और जांच पूरी हो चुकी है, उससे हिरासत में पूछताछ की जरूरत नहीं है और आरोपपत्र पहले ही दाखिल किया जा चुका है।