असलम वानी को हाई कोर्ट ने दी जमानत, 2017 से जेल में बंद है
वानी 2017 से जेल में बंद है। उसे प्रवर्तन निदेशालय ने छह अगस्त 2017 को जम्मू-कश्मीर पुलिस की मदद से गिरफ्तार किया था।
By Prateek KumarEdited By: Published: Fri, 18 Jan 2019 10:09 PM (IST)Updated: Fri, 18 Jan 2019 10:09 PM (IST)
नई दिल्ली, जेएनएन। अलगाववादी नेता शब्बीर शाह से जुड़े मनी लांड्रिंग के मामले में आरोपित असलम वानी को दिल्ली हाई कोर्ट से जमानत मिल गई है। कोर्ट ने तीन लाख रुपये के निजी मुचलके पर असलम वानी को जमानत दी है। वानी 2017 से जेल में बंद है। उसे प्रवर्तन निदेशालय ने छह अगस्त 2017 को जम्मू-कश्मीर पुलिस की मदद से गिरफ्तार किया था।
इससे पहले प्रवर्तन निदेशालय ने शब्बीर शाह को 26 जुलाई 2017 को श्रीनगर से गिरफ्तार किया था। सुनवाई के दौरान ईडी ने जांच जारी होने का हवाला देते हुए जमानत याचिका का विरोध किया था।
ईडी ने कहा कि अगर वानी को जमानत पर छोड़ा गया तो वह भाग सकता है। इससे पहले हाई कोर्ट ने जमानत देने की मांग को ठुकरा दिया था।
इससे पहले ईडी ने वानी को 26 अगस्त 2005 को हिरासत में लिया था और उसके पास से 63 लाख रुपये बरामद होने का दावा भी किया था।
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