INX media case: पी. चिदंबरम को HC से बड़ी राहत, गिरफ्तारी पर 15 जनवरी तक रोक
एयरसेल मैक्सिस मीडिया डील मामले में दिल्ली हाई कोर्ट से पी. चिदंबरम को बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने पी. चिदंबरम की गिरफ्तारी पर लगी रोक को 15 जनवरी तक के लिए बढ़ा दिया है।
नई दिल्ली, जेएनएन। आइएनएक्स मीडिया डील मामले में दिल्ली हाई कोर्ट से पी. चिदंबरम को बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने पी. चिदंबरम की गिरफ्तारी पर लगी रोक को 15 जनवरी तक के लिए बढ़ा दिया है। बृहस्पतिवार को हुई सुनवाई में पी. चिदंबरम के लिए राहत की बात यह रही कि उनकी गिरफ्तारी पर लगी रोक 29 नवंबर यानी गुरुवार को खत्म हो रही थी।
बता दें कि दिल्ली हाई कोर्ट आइएनएक्स मीडिया केस में इससे पहले भी पी चिदंबरम की गिरफ्तारी पर छह बार स्टे लगा चुका है। इससे पहले कोर्ट में पी. चिदंबरम की तरफ से अग्रिम जमानत याचिका की अर्जी लगाई गई थी।
जिस पर कोर्ट ने पी. चिदंबरम को सुरक्षा देते हुए और साथ ही उनकी गिरफ्तारी पर रोक को हर सुनवाई पर आगे बढ़ाता रहा है। वहीं ईडी पी. चिदंबरम की जमानत अर्जी का कोर्ट में पिछली कुछ सुनवाई के दौरान विरोध करता रहा है।
इससे पहले हुई सुनवाई में एयरसेल-मैक्सिस मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पूर्व वित्त मंत्री व कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम से फिर पूछताछ की गई थी। चिदंबरम के बेटे कार्ति से ईडी ने 2 बार पूछताछ की गई थी। सीबीआइ ने जुलाई में इस केस में चार्जशीट दाखिल की थी।
बता दें कि सीबीआई इस बात की जांच कर रही है कि 2006 में वित्त मंत्री के पद पर रहते हुए चिदंबरम ने कैसे एक विदेशी कंपनी को विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) की मंजूरी दिला दी, जबकि सिर्फ कैबिनेट की आर्थिक मामलों की समिति को ऐसा करने का अधिकार था।
3,500 करोड़ रुपए के एयरसेल-मैक्सिस करार और 305 करोड़ रुपये के आईएनएक्स मीडिया मामले में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता चिदंबरम की भूमिका जांच एजेंसियों की छानबीन के दायरे में है।