मुकुल राय की फोन टैपिंग याचिका HC ने की खारिज, जानें सीलबंद जवाब में क्या था
सुनवाई के दौरान केंद्र व पश्चिम बंगाल सरकार के वकीलों ने यह कहते हुए याचिका का विरोध किया कि मुकुल ने दिल्ली में ही याचिका क्यों दायर की।
नई दिल्ली (जेएनएन)। भाजपा नेता मुकुल राय की फोन टैपिंग संबंधी याचिका को हाई कोर्ट ने बुधवार को खारिज कर दिया। न्यायमूर्ति विभू बाखरू की पीठ ने यह आदेश पश्चिम बंगाल डीजी, सीआइडी, दिल्ली पुलिस आयुक्त व अन्य जांच एजेंसियों के जवाब के बाद दिया है।
एजेंसियों ने अपने सीलबंद जवाब में कोर्ट को बताया था कि मुकुल राय के सभी आरोप निराधार हैं। उनका कोई भी फोन नंबर इंटरसेप्ट नहीं किया जा रहा है। कोर्ट ने राय से कहा कि अगर उनके पास इस मामले में कोई और साक्ष्य आते हैं तो वह कोर्ट आ सकते हैं।
सुनवाई के दौरान केंद्र व पश्चिम बंगाल सरकार के वकीलों ने यह कहते हुए याचिका का विरोध किया कि मुकुल ने दिल्ली में ही याचिका क्यों दायर की। क्या बंगाल में कोर्ट नहीं है। वहीं, याची के वकील ने कहा कि स्थानीय पुलिस द्वारा नियमित रूप से उनके मुवक्किल पर नजर रखी जा रही है।
राय ने याचिका दायर कर अपने 4 मोबाइल नंबरों को टैप किए जाने का दावा किया है। कभी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खासमखास माने जाने वाले राय ने अब उन्हीं पर टैपिंग का आरोप लगाया है।
याचिका में कुछ दस्तावेज पेश कर यह भी तर्क दिया गया है कि उन्हें पुलिस, अपने आइपीएस दोस्तों व जांच एजेंसियों में स्थित सूत्रों से पता चला है की उनका फोन टैप हो रहा है।