जामिया कुलपति की नियुक्ति के खिलाफ हाई कोर्ट जाने वाले याचिकाकर्ता को तगड़ा झटका
Jamia VC Appointment जामिया मिलिया इस्लामिया की वर्तमान कुलपति नजमा अख्तर की नियुक्ति को चुनौती देने से जुड़ी याचिका पर तीन दिसंबर तक सुनवाई और फैसला करने की मांग वाले आवेदन को दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया।
नई दिल्ली [विनीत त्रिपाठी]। जामिया मिलिया इस्लामिया की वर्तमान कुलपति नजमा अख्तर की नियुक्ति को चुनौती देने से जुड़ी याचिका पर तीन दिसंबर तक सुनवाई और फैसला करने की मांग वाले आवेदन को दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया। न्यायमूर्ति राजीव शकधर व न्यायमूर्ति तलवंत सिंह की पीठ ने कहा कि आवेदन पर विचार करने योग्य नहीं है। पीठ ने कहा जब अपील याचिका को सूचीबद्ध किया जाएगा तब ही सुनवाई होगी।
जामिया के विधि संकाय के पूर्व छात्र एम एथेशम-उल-हक ने जामिया कुलपति की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका को एकल पीठ ने पांच मार्च को खारिज कर दिया था। एकल पीठ के फैसले को याचिकाकर्ता ने चुनौती दी है। अब इस पर याचिका पर जल्द सुनवाई लिए याची ने आवेदन दाखिल किया था।
हक की तरफ से पेश हुए अधिवक्ता आरके सैनी ने कहा कि अपील याचिका को पहले ही इस अदालत के समक्ष चार बार सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जा चुका है और यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है कि ती दिसंबर को होने वाली सुनवाई पर इसे अंतिम रूप से सुनकर इसका निपटारा किया जाएगा। उन्होंने यह निर्देश देने की मांग की कि तीन दिसंबर को होने वाली अगली सुनवाई पर इसका निपटारा किया जाए।