दिल्ली हाई कोर्ट ने दिया निर्देश, एमफिल और पीएचडी में दिव्यांग छात्रों को दाखिला दे जेएनयू
दिल्ली हाई कोर्ट ने प्रवेश परीक्षा में सफल रहे दिव्यांग छात्रों को एमफिल और पीएचडी में दाखिला देने का जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय को निर्देश दिया है।
नई दिल्ली [जेएनएन]। हाई कोर्ट ने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) को निर्देश दिया है कि प्रवेश परीक्षा में सफल रहे दिव्यांग छात्रों को एमफिल और पीएचडी में दाखिला दिया जाए। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल और न्यायमूर्ति सी हरि शंकर की पीठ ने शुक्रवार को स्पष्ट किया कि पूर्व के आदेश में लगाई गई रोक दिव्यांग श्रेणी में सफल रहे छात्रों के जेएनयू में दाखिले की राह में आड़े नहीं आएगी।
दाखिला नीति को चुनौती देते हुए याचिका दायर
पूर्व के आदेश में विवि को एमफिल-पीएचडी की पांच प्रतिशत खाली सीटों पर प्रवेश परीक्षा में असफल रहे दिव्यांग छात्रों को दाखिला देने से रोका गया था। नेशनल फेडरेशन ऑफ ब्लाइंड ने शैक्षणिक सत्र 2018-19 के लिए जेएनयू की दाखिला नीति को चुनौती देते हुए कोर्ट में याचिका दायर की थी।
प्रवेश परीक्षा में दिव्यांग छात्रों को छूट नहीं
फेडरेशन ने लिखित परीक्षा को महत्व नहीं देने के विवि के फैसले को भी चुनौती दी और आरोप लगाया गया कि विवि संवैधानिक निर्देश के बावजूद प्रवेश परीक्षा में दिव्यांग छात्रों को छूट नहीं दे रहा है। साक्षात्कार के लिए 100 फीसद अंक निर्धारित करने को भी याचिका में अनुचित बताया गया।