Domestic Violence: हाई कोर्ट सख्त निर्देश, तीन दिन में पीड़ितों की सुरक्षा करे राज्य और केंद्र सरकार
दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र और आप सरकार को यह निर्देश दिया है कि एक उच्चस्तरीय बैठक कर घरेलू हिंसा पर अंकुश लगाने पर विचार करे।
नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र और आप सरकार को यह निर्देश दिया है कि एक उच्चस्तरीय बैठक कर घरेलू हिंसा पर अंकुश लगाने पर विचार करे। इसके साथ ही पीड़ितों की सुरक्षा को लेकर भी निर्देश दिया है कि हर हाल में उनकी सुरक्षा के उपाय पर विचार विमर्श हो। जस्टिस जे आर मिधा और ज्योति सिंह की पीठ ने आगे निर्देश दिया कि तीन दिनों में निर्णय लिया जाए और घरेलू हिंसा के पीड़ितों की सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम तुरंत लागू किए जाएं।
बता दें कि देश में लॉकडाउन के दौरान घरेलू हिंसा के मामले काफी ज्यादा बढ़े हैं। इस मामले में दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति जयहिंद ने भी कुछ दिनों पहले ट्वीट कर कहा था कि लॉकडाउन के दौरान देश-विदेश से घरेलू हिंसा बढ़ने की खबरें सामने आ रही हैं। दिल्लीवासियों, ज़रूरी है हम ऐसी किसी घटना को देखें तो शांत न बैठें। जब भी कुछ ऐसे देखें तो #AawazUthao पर इसकी जानकारी दे। इसके लिए बकायदा दो नबंर काम कर रहे हैं। उन्होंने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि दिल्ली की घटना को 181 पर फोन मिला के या 9350181181 पर Whatsapp करके बताया जा सकता है। इसके बाद इस मामले में तुंरत कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि दिल्ली में यह नंबर सातों दिन 24 घंटे काम कर रहा है।
वहीं, राष्ट्रीय महिला आयोग से मिली जानकारी के अनुसार 27 फरवरी से 22 मार्च तक आयोग को महिला अपराधों से जुड़ी 396 शिकायतें मिली। इनमें से घरेलू हिंसा की 123 शिकायतें थीं। आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने कहा कि इस वक्त घरेलू हिंसा बढ़ने कारण यह है कि पीड़िता और दुर्व्यवहार करने वाला एक साथ रहने को मजबूर हैं। लॉकडाउन के दौरान घरेलू हिंसा की आपात शिकायत करने के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग ने 10 अप्रैल को एक वाट्सएप नंबर (7217735372) लांच किया था। इन शिकायतों का त्वरित निपटारा करने के लिए आयोग ने विशेष दल भी गठित किया है।