Lockdown2: घरेलू हिंसा रोकने को सख्ती से लागू करें कानून: Delhi HC
दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि हेल्पलाइन नंबर पर कार्यरत कर्मचारी शिकायतकर्ताओं को सुनकर उनकी हरसंभव मदद करने की कोशिश करें।
नई दिल्ली, एएनआइ। लॉकडाउन के दौरान बढ़ रही घरेलू हिंसा को लेकर दायर याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र व दिल्ली सरकार को निर्देश दिया कि घरेलू ¨हसा अधिनियम के तहत ऐसे मामलों पर सख्ती से कार्रवाई की जाए। मुख्य न्यायमूर्ति डीएन पटेल व न्यायमूर्ति सी हरिशंकर की पीठ ने साथ ही कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि इससे जुड़े हेल्पलाइन नंबर और वाट्सएप नंबर चल रहे हों और उस पर तत्काल कार्रवाई की जा रही हो।
वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से मामले की सुनवाई के बाद कहा कि प्राधिकारियों की तरफ से इस मामले में कई कदम उठाए गए हैं। ऐसे में इस पर आगे निगरानी करने की अदालत को आवश्यकता नहीं है। सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने कहा कि इस संबंध में सभी राज्यों को दिशानिर्देश जारी कर दिए गए हैं।
आवारा कुत्तों समेत अन्य जानवरों को उपलब्ध कराएं खाना-पानी
कोरोना महामारी के कारण लॉकडाउन के बीच आवारा पशुओं को खाना और पानी उपलब्ध कराने के संबंध में केंद्र व दिल्ली सरकार और नगर निकायों को निर्देश देने की मांग को लेकर हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई है। याचिका में कहा गया है कि आवारा कुत्ते और अन्य जानवर काफी हद तक रेस्टोरेंट और बाजार से निकलने वाले कचरे पर निर्भर करते थे और यह सब काफी समय से बंद है।
इतना ही नहीं लॉकडाउन के कारण आम नागरिक भी इन जानवरों को खाना नहीं खिला पा रहे हैं। खाना नहीं मिलने के कारण इन दिनों बडी संख्या में जानवरों की मौत हो सकती है और यह एक और महामारी का कारण बन सकता है। याचिका में पशु कल्याण बोर्ड को आवारा पशुओं को पर्याप्त भोजन और पानी उपलब्ध कराने के लिए एक समिति बनाने का निर्देश देने की मांग की गई है।