अगस्ता वेस्टलैंड केस, मामले की सुनवाई 25 जनवरी तक टली
सीबीआइ की ओर से दाखिल याचिका में पूर्व वायु सेना प्रमुख एसपी त्यागी, भाई संजीव त्यागी और वकील गौतम खेतान की जमानत रद्द करने की मांग की गयी।
नई दिल्ली [जेएनएन]। दिल्ली हाईकोर्ट ने अगस्ता वेस्टलैंड मामले में आरोपी पूर्व वायुसेना प्रमुख एसपी त्यागी और दो अन्य की जमानत के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई 25 जनवरी तक के लिए टाल दी है। सीबीआइ की ओर से दाखिल याचिका में पूर्व वायु सेना प्रमुख एसपी त्यागी, भाई संजीव त्यागी और वकील गौतम खेतान की जमानत रद्द करने की मांग की गयी।
Delhi High Court defers hearing till Jan 25 on CBI plea seeking cancellation of bail to Ex IAF chief SP Tyagi & 2 others in Agusta case
— ANI (@ANI_news) January 18, 2017
जमानत के विरोध में सीबीआइ की दलील है कि मामले की जांच देश ही नहीं विदेशों तक चल रही है और ऐसे में एसपी त्यागी जांच को प्रभावित कर सकते हैं। इससे पहले सीबीआइ की ओर से दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में भी तीनों आरोपियों की जमानत का विरोध किया गया था। जिसे कोर्ट की ओर से नामूंजर करते हुए एसपी त्यागी समेत तीनों आरोपियों को पिछले महीने जमानत दे दी थी।
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क्या था मामला
वर्ष 2010 के फरवरी माहीने में यूपीए सरकार में 3600 करोड़ में 12 वीवीआईपी हेलिकॉप्टर का सौदा किया। इस दौरान एसपी त्यागी वायुसेना प्रमुख थे। सौदेबाजी में अगस्ता वेस्टलैंड इटली की फिनमेकेनिका की सहायक कंपनी थी।
वर्ष 2012 में सौदेबादी में भारतीय अधिकारियों को 360 करोड़ रुपये की रिश्वत देने का खुलासा हुआ। आरोप लगा कि नियमों में बदलाव कर अगस्ता वेस्टलैंड को टेंडर भरने की छूट दी गई। हेलिकॉप्टरों की उड़ान क्षमता को 6,000 से घटाकर 4,500 मीटर किया गया।