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अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला मामले में आरोपित क्रिश्चियन मिशेल ने दिल्ली हाई कोर्ट में जमानत याचिका में दी दलील

न्यायमूर्ति मनोज कुमार ओहरी की पीठ के समक्ष मिशेल के अधिवक्ता अल्जो के जोसेफ मामले में सभी आरोपितों को जमानत मिल चुकी है लेकिन उनके मुवक्किल को सिर्फ इस आधार पर जमानत से इन्कार नहीं किया जा रहा है कि उनकी भारतीय समाज में गहरी जान पहचान नहीं है।

By Pradeep ChauhanEdited By: Published: Thu, 02 Dec 2021 09:10 PM (IST)Updated: Thu, 02 Dec 2021 09:10 PM (IST)
मामले में जांच बीते आठ साल से जारी है और यह यह नहीं जानते कि अभी यह कब पूरी होगी।

नई दिल्ली [विनीत त्रिपाठी]। अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकाप्टर खरीद घोटाला मामले में आरोपित बिचौलिए ब्रिटिश नागरिक क्रिश्चियन मिशेल ने दिल्ली हाई कोर्ट में दलील दी कि भारत में गहरी जड़ें नहीं होने के आधार पर जमानत देने से इन्कार नहीं कर सकते हैं। न्यायमूर्ति मनोज कुमार ओहरी की पीठ के समक्ष मिशेल के अधिवक्ता अल्जो के जोसेफ मामले में आरोपित बनाए गए सभी आरोपितों को जमानत मिल चुकी है, लेकिन उनके मुवक्किल को सिर्फ इस आधार पर जमानत से इन्कार नहीं किया जा रहा है कि उनकी भारतीय समाज में गहरी जान पहचान नहीं है।

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जोसेफ ने दलील दी कि मामले में जांच बीते आठ साल से जारी है और यह यह नहीं जानते कि अभी यह कब पूरी होगी। उन्होंने कहा कि मिशेल को 100 दिन पहले गिरफ्तार किया गया था और दुबई में रखा गया था। इसके बाद प्रत्यर्पण करके भारत लाया गया था। मामले में अगली सुनवाई अाठ दिसंबर को होगी। मिशेल ने जमानत देने से इन्कार करने के लिए राउज एवेन्यू कोर्ट के 18 जून के फैसले को चुनौतती दी है।

मिशेल ने कहा कि नजरबंदी और हिरासत को गैर कानूनी बताते हुए कहा कि उन्हें पहले ही इटली की अदालतों से बरी कर दिया गया है। मिशेल ने अधिवक्ता ने कहा कि उनके मुवक्किल से जांच एजेंसियों ने अब तक करीब छह सौ घंटे से अधिक की पूछताछ की है। चार दिसंबर 2018 को मिशेल को प्रत्यर्पण करके दुबई से भारत लाया गया था और पांच जनवरी 2019 को उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया था। वर्तमान में सीबीआइ द्वारा दर्ज भ्रष्टाचार के मामले में जेल में है। सीबीआइ के बाद ईडी ने मामला दर्ज किया था। जून 2016 में मिशेल के खिलाफ दायर अपने आरोप पत्र में सीबीआइ ने आरोप लगाया था कि मिशेल ने अगस्ता वेस्टलैंड से 225 करोड़ रुपये लिए थे।


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