नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। टेबल टेनिस स्टार मनिका बत्रा की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने अहम निर्देश देते हुए कहा कि भारतीय टेबल टेनिस महासंघ (टीटीएफआइ) की कार्यकारी परिषद (ईसी) के मौजूदा सदस्यों के आगामी चुनाव में हिस्सा लेने पर रोक लगा दी है।
चुनाव की पूरी प्रक्रिया 15 नवंबर तक पूरा करने का आदेश
न्यायमूर्ति रेखा पल्ली की पीठ ने कहा कि मौजूदा सदस्यों को चुनाव में भाग लेने की अनुमति देना न सिर्फ देश हित के विरुद्ध होगा, बल्कि व्यवस्था में विश्वास रखने वाले खिलाड़ियों को हतोत्साहित भी करेगा। अदालत ने इसके साथ ही टीटीएफआई की कार्यकारी परिषद (ईसी) के चुनाव की पूरी प्रक्रिया 15 नवंबर तक पूरा करने का आदेश दिया है।
वहीं, चुनाव कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति विनीत सरन को रिटर्निंग आफिसर (आरओ) नियुक्त किया है। पीठ ने कहा कि मतदान और परिणामों की घोषणा सहित चुनाव की पूरी प्रक्रिया 15 नवंबर से पहले पूरी कर ली जाए। न्यायमूर्ति सरन को उनकी सेवाओं के लिए साढ़े सात लाख रुपये भुगतान करने भी अदालत ने निर्देश दिया।
पीठ ने यह निर्देश तब जब दिया जब मामले की जांच के लिए गठित की गई तीन सदस्यीय जांच समिति के साथ-साथ प्रशासकों की समिति (सीओए) ने अपनी-अपनी रिपोर्ट में कहा कि फेडरेशन उसे सौंपे गई जिम्मेदारियों के साथ नहीं चल रहा है।इस पर पीठ ने निर्देश दिया कि टीटीएफआइ के आगामी चुनाव में मौजूदा सदस्यों में से कोई भी सदस्य भाग लेने का पात्र नहीं होगा।
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