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महिला सुरक्षा पर HC सख्त, स्पेशल टास्क फोर्स पर 'जंग' से मांगा जवाब

महिलाओं की सुरक्षा को लेकर अब तक कोई टास्क फोर्स काम नहीं कर रही है, जिसकी स्थापना वसंत विहार सामूहिक दुष्कर्म कांड (16 दिसंबर 2012) के बाद 2013 में स्थापना हुई थी।

By Amit MishraEdited By: Published: Wed, 21 Dec 2016 09:04 PM (IST)Updated: Thu, 22 Dec 2016 07:53 AM (IST)

नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। महिला सुरक्षा के मुद्दे पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने उपराज्यपाल (एलजी) नजीब जंग से कई सवाल किए। न्यायमूर्ति बीडी अहमद और आशुतोष कुमार की पीठ ने एलजी कार्यालय को हलफनामा दायर कर यह बताने का निर्देश दिया है कि क्या राजधानी में महिलाओं की सुरक्षा के लिए स्पेशल टास्क फोर्स है? यदि नहीं तो क्यों नहीं और यह कब तक काम करने लगेगी?

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अदालत ने यह सवाल दिल्ली महिला आयोग (डीसीडब्ल्यू) की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल द्वारा अदालत में एलजी पर लगाए आरोपों के बाद किया। बुधवार को मालीवाल ने अदालत में कहा कि एलजी ने महिला सुरक्षा को लेकर पिछले एक साल से कोई बैठक नहीं की है। ऐसे में उन्हें आशंका है कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर अब तक कोई टास्क फोर्स काम नहीं कर रही है, जिसकी स्थापना वसंत विहार सामूहिक दुष्कर्म कांड (16 दिसंबर 2012) के बाद 2013 में स्थापना हुई थी।

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दरअसल, हाल ही में इस मामले में अदालत ने दिल्ली महिला आयोग को पक्ष बनाया है। आयोग ने हस्तक्षेप याचिका दायर कर कहा था कि वह राजधानी की बसों और बस स्टैंड पर सीसीटीवी कैमरे लगवाने, महिलाओं के लिए असुरक्षित जगहों को चिन्हित करने आदि मुद्दो पर अपना पक्ष रखना चाहता है।

सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार से जघन्य अपराधों में महिलाओं को मुआवजा देने के लिए मुआवजा संबंधी योजना दो हफ्ते में अधिसूचित करने को कहा है। साथ ही पुलिसकर्मियों की संख्या अब तक न बढ़ाने पर नाराजगी भी जाहिर की।

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अदालत ने गृहमंत्रालय से पूछा कि मामले की अगली सुनवाई 25 जनवरी 2017 होने तक पुलिसबल बढ़ाने के मुद्दे पर अपनी स्टेटस रिपोर्ट दायर करें। पेश मामले में वसंत विहार सामूहिक दुष्कर्म कांड के बाद हाई कोर्ट ने महिला सुरक्षा के मुद्दे पर स्वत: संज्ञान लिया था। अदालत इसी जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी।

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