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Delhi: सालगिरह पर पत्नी की हत्या और बेटी पर चाकू से हमले के दोषी को आजीवन कारावास की सजा HC ने रखी बरकरार

Delhi High Court दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमवार को एक शख्स की आजीवान कारावास की सजा को बरकरार रखा। शख्स शादी की सालगिरह के दिन अपनी पत्नी की हत्या करने के बाद बेटी पर हमला करने का दोषी है।

By Jagran NewsEdited By: GeetarjunPublished: Tue, 21 Mar 2023 12:00 AM (IST)Updated: Tue, 21 Mar 2023 12:00 AM (IST)
Delhi: सालगिरह पर पत्नी की हत्या और बेटी पर चाकू से हमले के दोषी को आजीवन कारावास की सजा HC ने रखी बरकरार
पत्नी की हत्या और बेटी पर चाकू से हमले के दोषी को आजीवन कारावास की सजा HC ने रखी बरकरार

नई दिल्ली, पीटीआई। दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमवार को एक शख्स की आजीवान कारावास की सजा को बरकरार रखा। शख्स शादी की सालगिरह के दिन अपनी पत्नी की हत्या करने के बाद बेटी पर हमला करने का दोषी है। हाई कोर्ट ने कहा कि यह स्पष्ट है कि दोषी शख्स अपनी पत्नी की हत्या की मौत पर एक विश्वसनीय स्पष्टीकरण देने में सक्षम नहीं था। इसके बजाय उसने झूठी दलील दी कि चोरों ने घर में घुसकर वारदात को अंजाम दिया था।

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कोर्ट ने 28 अगस्त, 2012 की रात को पत्नी की हत्या करने और अपनी बेटी पर चाकू से हमला करने के लिए ट्रायल कोर्ट द्वारा सुनाई गई आजावन कारावास की सजा को चुनौती देने वाली अपील को खारिज कर दिया।

फिलहाल मामले में शख्स ने मामले में तथ्यों के बारे में कोई विश्वसनीय स्पष्टीकरण देने में विफल रहा, जिसमें उसने बताया कि पत्नी की हत्या घर के भीतर चोरों द्वारा हुई थी।

न्यायमूर्ति मुक्ता गुप्ता और न्यायमूर्ति पूनम ए बंबा की पीठ ने कहा कि अपीलकर्ता पर झूठे और तुच्छ स्पष्टीकरण के साथ छुट्टी नहीं मिलती है, बल्कि झूठे और तुच्छ स्पष्टीकरण को परिस्थितियों की श्रृंखला में एक अतिरिक्त कड़ी के रूप में माना जा सकता है।


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