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निजामुद्दीन दरगाह में महिलाओं का प्रवेश मामले पर कोर्ट ने जारी किया केंद्र सरकार को नोटिस

याचिका में छात्राओं ने हाई कोर्ट में अपना पक्ष रखते हुए कहा है कि उन्होंने 27 नवंबर को दरगाह में प्रवेश की कोशिश की थी, लेकिन दरगाह में महिलाओं के प्रवेश पर पाबंदी के बारे में जानकारी मिली।

By JP YadavEdited By: Published: Mon, 10 Dec 2018 11:54 AM (IST)Updated: Mon, 10 Dec 2018 11:54 AM (IST)
निजामुद्दीन दरगाह में महिलाओं का प्रवेश मामले पर कोर्ट ने जारी किया केंद्र सरकार को नोटिस
निजामुद्दीन दरगाह में महिलाओं का प्रवेश मामले पर कोर्ट ने जारी किया केंद्र सरकार को नोटिस

नई दिल्ली, जेएनएन। देश की राजधानी दिल्ली की हजरत निजामुद्दीन औलिया दरगाह में महिलाओं के प्रवेश पर रोक को लेकर दायर याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र व दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया है। इसके अलावा दिल्ली हाई कोर्ट ने इस बाबत नोटिस दिल्ली पुलिस कमिश्नर और हजरत निजामुद्दीन औलिया ट्रस्ट को जारी किया किया गया है।

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यह है मामला

यहां पर बता दें कि दिल्ली हाई कोर्ट ने यह नोटिस पुणे की कानून की कुछ छात्राओं की याचिका पर सुनवाई के बाद सोमवार को जारी किया है। कानून की कुछ छात्राओं ने याचिका दायर कर हाई कोर्ट में कहा है -'दरगाह के बाहर हिंदी और अंग्रेजी में नोटिस लगा हुआ है कि दरगाह में महिलाओं के प्रवेश की अनुमति नहीं है।' 

याचिका में छात्राओं ने हाई कोर्ट में अपना पक्ष रखते हुए कहा है कि उन्होंने 27 नवंबर को दरगाह में प्रवेश की कोशिश की थी, लेकिन दरगाह में महिलाओं के प्रवेश पर पाबंदी के बारे में जानकारी मिली।

छात्राओं की मानें तो उन्होंने दिल्ली पुलिस, दरगाह का प्रबंधन करने वाले ट्रस्ट से दरगाह में प्रवेश के लिए आग्रह किया, लेकिन उन्हें कोई जवाब नहीं मिला। निराश हो कर उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया, जिस पर सोमवार को दिल्ली हाई कोर्ट से गुजारिश की है कि वो केंद्र, दिल्ली सरकार, पुलिस, दरगाह का प्रबंधन करने वाले ट्रस्ट को निर्देश दे कि दरगाह में महिलाओ को अंदर जाने से कोई रोक नहीं सकता और महिलाओं के प्रवेश पर रोक असंवैधानिक है। 


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