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Delhi: होटल कारोबारी से रंगदारी मांगने के मामले में पंजाब पुलिस ने लारेंस बिश्नोई को किया गिरफ्तार, जांच जारी

होटल कारोबारी से रंगदारी मांगने के मामले में पुलिस ने बुधवार को कुख्यात बदमाश लारेंस बिश्नोई की गिरफ्तारी की है। पुलिस थाने के HSO ने 22 मार्च 2021 को प्राथमिकी के आधार पर बिश्नोई को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर कोर्ट में अर्जी दायर की थी।

By Ashish GuptaEdited By: Abhi MalviyaPublished: Wed, 07 Dec 2022 10:23 PM (IST)Updated: Wed, 07 Dec 2022 10:23 PM (IST)
Delhi: होटल कारोबारी से रंगदारी मांगने के मामले में पंजाब पुलिस ने लारेंस बिश्नोई को किया गिरफ्तार, जांच जारी
बिश्नोई से पूछताछ के लिए पंजाब सरकार ने भी दिया था आवेदन

नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। होटल कारोबारी को धमकाने व रंगदारी मांगने के मामले में पंजाब पुलिस ने बुधवार को कुख्यात बदमाश लारेंस बिश्नोई को गिरफ्तार कर लिया। श्री मुक्तसर साहिब पुलिस थाने के एचएसओ ने 22 मार्च 2021 को पंजीकृत प्राथमिकी के आधार पर बिश्नोई को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर पटियाला हाउस कोर्ट में अर्जी दायर करते हुए बताया कि होटल कारोबारी को फोन पर धमकाने और रंगदारी मांगने वाले व्यक्ति ने अपना नाम लारेंस बिश्नोई बताया था।

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बिश्नोई के खिलाफ कोर्ट से जारी हो चुका है गैर जमानती वारंट 

साथ ही पंजाब सरकार की ओर से पेश एडिशनल एडवोकेट जनरल गौरव धामा ने कोर्ट को बताया कि इस मामले में बिश्नोई के खिलाफ पंजाब की कोर्ट से गैर जमानती वारंट जारी हो चुका है। तथ्यों को देखने के बाद कोर्ट ने उसे गिरफ्तार करने की अर्जी मंजूर कर दी। साथ ही पुलिस की मांग पर उसका एक दिन का ट्रांजिट रिमांड भी दिया गया है।

दिल्ली-NCR के गैंगस्टरों के आतंकी संगठनों से रिश्तों की जांच कर रही राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (NIA) ने लारेंस बिश्नोई को 30 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में भेजने के लिए इस कोर्ट में अर्जी लगाई थी। उसे कोर्ट ने स्वीकृत कर कर दिया। इसी दौरान पंजाब की श्री मुक्तसर साहिब थाना पुलिस ने एक होटल कारोबारी को धमकाने के मामले में बिश्नोई को गिरफ्तार करने की मांग करते हुए अर्जी लगाई। साथ ही एक दिन का ट्रांजिट रिमांड मांगते हुए कोर्ट को भरोसा दिलाया कि बुलेट प्रूफ वाहन में कड़ी सुरक्षा के बीच उसे ले जाया जाएगा।

बिश्नोई से पूछताछ के लिए पंजाब सरकार ने भी दिया था आवेदन

इन दोनों की स्वीकृति मिलने के बाद पंजाब सरकार ने बिश्नोई से पूछताछ के लिए भी अलग से आवेदन किया था, जिसे कोर्ट ने अस्वीकार कर दिया। इसी दौरान दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने मकोका के मामले में गत 22 नवंबर के आदेश पर बिश्नोई की आवाज का नमूना रिकार्ड करने के लिए अर्जी दायर की। उसमें बताया कि इसके लिए केंद्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला से 20 से 23 दिसंबर तक की तिथि निर्धारित की गई है। इस पर कोर्ट ने पंजाब पुलिस को निर्देश दिया कि वह इन तिथियों में बिश्नोई को दिल्ली लाकर आवाज के नमूने के लिए प्रस्तुत करें।


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