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मानहानि केसः MP सुभाष चंद्रा की याचिका पर अरविंद केजरीवाल को समन जारी

कानून के जानकार मानते हैं कि अगर इस केस में केजरीवाल पर आपराधिक मानहानि का आरोप साबित होता है, तो उन्हें दो साल तक की सजा हो सकती है।

By JP YadavEdited By: Published: Mon, 06 Mar 2017 01:27 PM (IST)Updated: Mon, 06 Mar 2017 07:38 PM (IST)
मानहानि केसः MP सुभाष चंद्रा की याचिका पर अरविंद केजरीवाल को समन जारी
मानहानि केसः MP सुभाष चंद्रा की याचिका पर अरविंद केजरीवाल को समन जारी

नई दिल्ली (जेएनएन)। एस्सेल ग्रुप के चेयरमैन और राज्‍यसभा सांसद सुभाष चंद्रा ने दिल्‍ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ आपराधिक मानहानि का केस दर्ज कराया है। सोमवार को इस पर सुनवाई के दौरान पटियाला हाउस कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को समन जारी किया है। 

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गौरतलब है कि कुछ महीने पहले अरविंद केजरीवाल ने सुभाष चंद्रा पर गंभीर आरोप लगाते हुए कालेधन मामले में उनका नाम लिया था। इसके बाद सुभाष चंद्रा ने केजरीवाल के खिलाफ दिल्‍ली के पटियाला हाउस कोर्ट में केस दर्ज कराया है।

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बता दें कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी के नोटबंदी के फैसले की आलोचना करते हुए डिमोनेटाइजेशन को एक बड़ा घोटाला बताया था, जिसमें उन्‍होंने कई बिजनेसमैन के साथ चंद्रा का भी नाम लिया था। इस पर सुभाष चंद्रा ने ट्वीट कर अपनी नाराजगी भी जताई थी। 

इसके बाद सुभाष चंद्रा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नोटबंदी के कदम को और कालेधन के खिलाफ चलाई गई मुहिम को सही बताते हुए पूरा समर्थन किया था। 

आरोप साबित होने पर हो सकती है दो साल की सजा

कानून के जानकार मानते हैं कि अगर इस केस में केजरीवाल पर आपराधिक मानहानि का आरोप साबित होता है, तो उन्हें दो साल तक की सजा हो सकती है। 


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