Robert Vadra: कोर्ट ने रॉबर्ट वाड्रा के स्पष्टीकरण को स्वीकार करने से किया इंकार, FD जब्त करने की चेतावनी
Robert Vadra कोर्ट ने कहा कि यात्रा के ब्यौरे से स्पष्ट है कि वाड्रा 25 अगस्त से 29 अगस्त तक दुबई में रहे व उसके बाद 29 अगस्त को लंदन की यात्रा की जबकि तय शर्तों के मुताबिक वाड्रा को दुबई की यात्रा पर नहीं जाना था।
नई दिल्ली, जागरण डिजिटल डेस्क। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी के पति और कारोबारी रॉबर्ट वाड्रा को अदालत से बड़ा झटका लगा है। दरअसल, दिल्ली की अदालत ने कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी के पति कारोबारी रॉबर्ट वाड्रा के स्पष्टीकरण को स्वीकार करने से इंकार कर दिया है।
कोर्ट ने वाड्रा को नोटिस जारी करते हुए स्पष्टीकरण मांगा है और उनकी एफडी जब्त करने की चेतावनी भी दी है। कोर्ट ने कहा कि यात्रा के ब्यौरे से स्पष्ट है कि वाड्रा 25 अगस्त से 29 अगस्त तक दुबई में रहे व उसके बाद 29 अगस्त को लंदन की यात्रा की, जबकि तय शर्तों के मुताबिक वाड्रा को दुबई की यात्रा पर नहीं जाना था।
वहीं, वाड्रा को 12 अगस्त को चार सप्ताह के लिए स्पेन, संयुक्त अरब अमीरात और इटली के रास्ते ब्रिटेन जाने की अनुमति दी गई थी। फिलहाल, शर्तो का उल्लंघन करने पर कोर्ट ने उनकी जमा एफडी को जब्त करने की चेतावनी दी है। उधर, डीयू के नियमों के तहत दाखिला प्रक्रिया का पालन करने के हाई कोर्ट के निर्णय के खिलाफ सेंट स्टीफेंस कालेज प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट जाने का निर्णय लिया है।
कालेज के सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार मंगलवार को हुई कालेज गवर्निंग बाडी की बैठक में हाई कोर्ट के निर्णय को चुनौती देने का फैसला लिया गया। कालेज प्रशासन सुप्रीम कोर्ट में ये अपील करेगा कि इस साल की दाखिला प्रक्रिया उसे पुराने नियमों से करने के लिए अंतरिम राहत दी जाए।
उल्लेखनीय है कि हाई कोर्ट द्वारा एक दिन पहले ही सेंट स्टीफेंस प्रशासन से यह पूछा गया था कि वे डीयू के नियम के अनुसार सामान्य वर्ग की सीटों पूरी तरह सीयूईटी के स्कोर के आधार पर बिना साक्षात्कार के दाखिले देने के नियम का पालन कर रहे हैं या नहीं।
कालेज की गवर्निंग बाडी की बैठक में 17 सदस्यों ने भाग लिया जिनमें से सिर्फ पांच लोगों ने ही हाई कोर्ट के निर्णय के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने पर असहमति जताई। बाकी 12 लोगों ने सहमति जताई।