2020 Delhi Riots: ताहिर हुसैन की मीडिया ट्रायल से राहत की अर्जी पर सुनवाई 8 मार्च को
दंगे के दौरान खजूरी खास इलाके में डकैती और उपद्रव के मामले में ताहिर हुसैन समेत छह आरोपितों के खिलाफ दर्ज मामले में शनिवार को सुनवाई हुई। इस मामले में पूरक आरोपपत्र दायर होना था लेकिन जांच अधिकारी के अस्वस्थ होने चलते यह दायर नहीं हो पाया।
नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। दिल्ली दंगे से जुड़े मनी लांडिंग के मामले में मुख्य आरोपित पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन की मीडिया ट्रायल से राहत की अर्जी पर शनिवार को सुनवाई हुई। ताहिर की तरफ से उसके अधिवक्ता ने अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत की कोर्ट में एक अंग्रेजी समाचार पत्र और दो न्यूज चैनलों पर इस मामले में द्वेषपूर्ण खबरें प्रकाशित व प्रसारित करने का आरोप लगाया। कोर्ट को इस मामले में शनिवार आदेश सुनाना था, लेकिन अब सुनवाई आठ मार्च तक टाल दी गई है।
दंगे के दौरान खजूरी खास इलाके में डकैती और उपद्रव के मामले में ताहिर हुसैन समेत छह आरोपितों के खिलाफ दर्ज मामले में शनिवार को सुनवाई हुई। इस मामले में पूरक आरोपपत्र दायर होना था, लेकिन जांच अधिकारी के अस्वस्थ होने चलते यह दायर नहीं हो पाया। इस मामले में कोर्ट ने सुनवाई 22 मार्च तक टाल दी है।
चार आरोपितों को जमानत
कड़कड़डूमा कोर्ट ने चार आरोपितों को जमानत दे दी। इन मामलों में पहले भी कई आरोपितों को जमानत मिल चुकी है। उसी आधार पर इन आरोपितों की जमानत अर्जी स्वीकार की गई है। बीते वर्ष 24-25 फरवरी की रात को गोकलपुरी इलाके में शिव विहार तिराहा के पास चमन पार्क ए-ब्लाक में कुछ लोगों ने रेखा शर्मा के घर का गेट तोड़ दिया था। बाद में उनके घर में आग लगा दी गई थी। इस मामले में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विनोद यादव की कोर्ट ने आरोपित परवेज को जमानत दी है।
इसी कोर्ट ने मुख्य ब्रजपुरी रोड के पास चमन पार्क में यतेंद्र कुमार शर्मा की दुकान में चोरी, तोड़फोड़ और आगजनी के मामले में आरोपित मुहम्मद फैसल और राशिद उर्फ मोनू को जमानत दी है। इसके अलावा दंगे के दौरान वेलकम इलाके में कबीर नगर पुलिया के पास युवक पर गोली चलाने के मामले में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत की कोर्ट ने आरोपित आसिफ को जमानत दी है।
उमर की जमानत पर सुनवाई 19 मार्च को
दंगे के दौरान खजूरी खास में हुई हिंसा के मामले में आरोपित उमर खालिद ने जमानत के लिए अर्जी दायर की है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विनोद यादव की कोर्ट ने इस अर्जी पर दिल्ली पुलिस से पक्ष मांगा है।