अलगाववादी शब्बीर शाह को झटका, कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सिद्धार्थ शर्मा ने शाह को राहत देने से इन्कार कर दिया। कोर्ट ने गत 9 अगस्त को शाह को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेजा दिया था।
By Amit MishraEdited By: Published: Tue, 22 Aug 2017 08:29 PM (IST)Updated: Tue, 22 Aug 2017 08:29 PM (IST)
नई दिल्ली [जेएनएन]। मनी लांड्रिंग मामले में न्यायिक हिरासत में भेजे गए अलगाववादी व जम्मू-कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी के चेयरमैन शब्बीर अहमद शाह की जमानत याचिका को पटियाला हाउस कोर्ट ने खारिज कर दिया। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सिद्धार्थ शर्मा ने शाह को राहत देने से इन्कार कर दिया। कोर्ट ने गत 9 अगस्त को शाह को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेजा दिया था।
#FLASH Terror funding case: Delhi Court dismisses bail application of separatist Shabir Shah.
— ANI (@ANI) August 22, 2017
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