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Delhi: पेट में छिपाकर कोकीन लाने वाला ब्राजील का नागरिक गिरफ्तार, 85 कैप्सूल से मिला 752 ग्राम मादक पदार्थ

दिल्ली हवाई अड्डे पर अपने पेट में छिपाकर कोकीन लाने वाले ब्राजील के एक नागरिक को गिरफ्तार किया गया है। आरोपित के पास से 85 कैप्सूल से 752 ग्राम कोकीन बरामद हुआ है जिसकी कीमत 11 करोड़ रुपये बताई जा रही है।

By Gautam Kumar MishraEdited By: Nitin YadavPublished: Sat, 18 Mar 2023 08:53 AM (IST)Updated: Sat, 18 Mar 2023 08:53 AM (IST)
Delhi: पेट में छिपाकर कोकीन लाने वाला ब्राजील का नागरिक गिरफ्तार।

नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। नई दिल्ली स्थित अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एक ब्राजील के नागरिक को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने बताया कि यह ब्राजीली नागरिक पेट में छिपाकर कोकेन से भरे कैप्सूल ला रहा था। आरोपित को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपित ब्राजील से दुबई और दुबई से नई दिल्ली पहुंचा था।

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पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार किए ब्राजील  का नागरिक अपने पेट में छिपाकर 85 कैप्सूल ला रहा था। इन कैप्सूलों में करीब 752 ग्राम कोकीन मिला है, जिसकी कीमत लगभग 11.28 करोड़ रुपये बताई जा रही है।

कस्टम अधिकारियों ने मामले के बारे में जानकारी देते हुए बताया- "खुफिया जानकारी के आधार पर यह पाया गया कि साओ पाउलो हवाई अड्डे (ब्राजील) से दुबई के लिए प्रस्थान करने वाला एक ब्राजीलियाई नागरिक और टी-3, आईजीआई हवाई अड्डे, नई दिल्ली पर पहुंचा है। सूचना मिलने के बाद उसके सामान के एक्स-रे के लिए ग्रीन चैनल की ओर भेज दिया गया था और एक्स-रे में पता चलता कि पैक्स की चिकित्सकीय जांच में शरीर के अंदर कुछ खास सामग्री छिपी हुई पाई गई है।

"चिकित्सा प्रक्रिया से कुल 85 अंडाकार आकार के कैप्सूल की वसूली हुई है, जिसमें कुल 752 ग्राम सफेद चूर्ण पदार्थ था, जिसके नशीले पदार्थों होने का संदेह था। जब इस सामग्री की जांच की गई तो इस पदार्थ की कोकीन के रूप में पुष्टि हुई है।" 

NDPS अधिनियम के तहत की कार्रवाई

कास्टम अधिकारियों के अनुसार, 14 मार्च को उक्त यात्री को नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) अधिनियम, 1985 की धारा 43 (बी) और एनडीपीएस अधिनियम, 1985 की धारा 43 (ए) के तहत गिरफ्तार किया गया है। आरोपित यात्री ने एनडीपीएस अधिनियम, 1985 की धारा 8 के प्रावधानों का उल्लंघन किया है। अभी मामले में आगे की जांच की जा रही है।


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