Delhi Border Dispute: दिल्ली से सटे यूपी-हरियाणा के सील बॉर्डर खुलेंगे या नहीं, HC में कल होगी अहम सुनवाई
Delhi Border Dispute याचिका में कहा गया है कि सीमाओं को खोला जाए ताकि एनसीआर व अन्य राज्यों के मरीज केंद्र सरकार व दिल्ली सरकार के अस्पतालों में स्वास्थ्य सुविधाएं ले सकें।
नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। Delhi Border Dispute: दिल्ली में सत्तासीन आम आदमी पार्टी सरकार द्वारा सीमा सील करने का मामला दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) पहुंच गया है। जनहित याचिका दायर कर सीमाओं को खोलने की मांग की गई है। याचिका में कहा गया है कि सीमाओं को खोला जाए ताकि एनसीआर व अन्य राज्यों के मरीज केंद्र सरकार व दिल्ली सरकार के अस्पतालों में स्वास्थ्य सुविधाएं ले सकें। अधिवक्ता कुशाग्र कुमार की याचिका को वेबलिंक के माध्यम से तत्काल सुनवाई के लिए दाखिल किया गया। 4 जून को सुनवाई होगी।
दिल्ली सरकार ने एक सप्ताह के लिए सीमाओं को सील कर दिया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि अगर सीमाओं को खोला गया तो देश के विभिन्न हिस्सों से मरीज इलाज के लिए आएंगे, ऐसे में दिल्ली के अस्पतालों को दिल्लीवासियों के लिए आरक्षित रखा जाना चाहिए। याचिकाकर्ता ने कहा कि जो लोग एनसीआर में रहते हैं और एम्स में इलाज के लिए जाना चाहते हैं, उनके लिए सीमाओं को सील करके उन्हें उनके अधिकार से वंचित रखा जा रहा है।
याचिकाकर्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार का आदेश अमानवीय होने के साथ ही अवैध भी है। याचिका के अनुसार सीमाओं को लोगों के स्वास्थ्य सेवाओं व स्थिति के हिसाब से नहीं बंद किया जाना चाहिए। याचिका में कहा गया कि एनसीआर में रहने वाले लोग एयरपोर्ट व रेलवे स्टेशन जाने के लिए भी दिल्ली आते हैं, इसलिए दिल्ली सरकार को सीमाओं को खोलने का निर्देश दिया जाए। इससे पहले हरियाणा और दिल्ली सरकार के बीच सीमा पर प्रतिबंध को लेकर विवाद हुआ था। जिस पर दिल्ली हाई कोर्ट के दखल के बाद मामला शांत हुआ था।
दिल्ली हाई कोर्ट ने सीमा सील होने पर हरियाणा और उत्तर प्रदेश सरकार को सख्त निर्देश दिया था। इसके बाद ई-पास के माध्यम से आवश्यक सेवाओं में शामिल सरकारी व निजी क्षेत्रों में काम करने वालों को सीमा पार करने की अनुमति दी गई थी।