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'आप' नेता राघव चड्ढा की अर्जी पर 25 तक फैसला करे हाई कोर्ट

सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, 'हाई कोर्ट की एकल पीठ से आग्रह है कि वह सीआरपीसी की धारा 482 के तहत दायर याचिका का निपटारा 25 सितंबर तक या उससे पहले कर दे।'

By Amit MishraEdited By: Published: Fri, 15 Sep 2017 09:08 PM (IST)Updated: Fri, 15 Sep 2017 09:11 PM (IST)
'आप' नेता राघव चड्ढा की अर्जी पर 25 तक फैसला करे हाई कोर्ट
'आप' नेता राघव चड्ढा की अर्जी पर 25 तक फैसला करे हाई कोर्ट

नई दिल्ली, प्रेट्र। वित्त मंत्री अरुण जेटली मानहानि मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी (आप) नेता राघव चढ्डा की अर्जी का दिल्ली हाई कोर्ट से 25 सितंबर तक निपटारा करने को कहा है। राघव ने मानहानि मामले में निचली अदालत के समन जारी करने के आदेश को चुनौती दी है।

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मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि शीर्ष कोर्ट के आदेश की प्रति के साथ सभी पक्ष हाई कोर्ट में 18 सितंबर को पेश हों। मामले में 19 सितंबर से बहस होगी। पीठ में जस्टिस एएम खानविलकर और डीवाई चंद्रचूड़ भी थे। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, 'हाई कोर्ट की एकल पीठ से आग्रह है कि वह सीआरपीसी की धारा 482 के तहत दायर याचिका का निपटारा 25 सितंबर तक या उससे पहले कर दे।'

'आप' संयोजक अरविंद केजरीवाल और अन्य आप नेताओं राघव चढ्डा, कुमार विश्वास, आशुतोष, संजय सिंह और दीपक बाजपेई के खिलाफ अरुण जेटली ने आपराधिक मानहानि का मामला दर्ज कराया है। दिसंबर 2015 में इन नेताओं ने दावा किया था कि 2000 से 2013 के दौरान दिल्ली व जिला क्रिकेट संघ (डीडीसीए) का अध्यक्ष रहते हुए अरुण जेटली भ्रष्टाचार में लिप्त थे। जेटली ने केजरीवाल व अन्य के खिलाफ दीवानी मानहानि का मामला भी दायर कर रखा है। इसमें उन्होंने 10 करोड़ रुपये मुआवजे की मांग की है।

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