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Delhi: निजी उद्देश्यों के लिए आयातित विमान पर सीमा शुल्क छूट की अनुमति अब नहीं मिलेगी, दिल्ली HC के निर्देश

निजी उद्देश्य के लिए आयात किए गए एयरक्राफ्ट पर सीमा शुल्क से जुड़े मामले में सीमा शुल्क के अपीलीय न्यायाधिकरण के निर्णय को चुनौती देने वाली याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि निजी उद्देश्यों के लिए आयातित विमान पर सीमा शुल्क छूट की अनुमति नहीं दी जा सकती।

By Vineet TripathiEdited By: Abhi MalviyaPublished: Sun, 05 Feb 2023 09:39 PM (IST)Updated: Sun, 05 Feb 2023 09:39 PM (IST)
Delhi: निजी उद्देश्यों के लिए आयातित विमान पर सीमा शुल्क छूट की अनुमति अब नहीं मिलेगी, दिल्ली HC के निर्देश
निजी उद्देश्यों के लिए आयातित विमान पर सीमा शुल्क छूट की अनुमति अब नहीं मिलेगी

नई दिल्ली, जागरण सवाददाता। निजी उद्देश्य के लिए आयात किए गए एयरक्राफ्ट पर सीमा शुल्क से जुड़े मामले में सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण (सीईएसटीएटी) के निर्णय को चुनौती देने वाली याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि निजी उद्देश्यों के लिए आयातित विमान पर सीमा शुल्क छूट की अनुमति नहीं दी जा सकती।

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न्यायमूर्ति की पीठ ने क्या कहा?

अदालत ने माना कि विमान यात्री या चार्टर सेवाओं को प्रदान करने के बजाए निजी उद्देश्यों के लिए आयात किया गया था। न्यायमूर्ति विभु बाखरू व न्यायमूर्ति अमित महाजन की पीठ ने पाया कि अपीलकर्ता ने किसी भी प्रकार के पारिश्रमिक के लिए हवाई परिवहन सेवा प्रदान करने के लिए विमान का उपयोग नहीं किया है।अदालत ने कहा कि अपीलकर्ता के लिए विमान के उपयोग के लिए टैरिफ प्रकाशित करना और जनता को सेवाएं उपलब्ध कराना आवश्यक था।

अदालत ने कहा कि हम इस बात से सहमत हैं कि अधिसूचना के तहत छूट की शर्तों का पालन नहीं किया गया है क्योंकि अपीलकर्ता ने विमान नियमों के नियम 3(9) के तहत किसी भी हवाई परिवहन सेवा को प्रदान करने के लिए विमान का उपयोग नहीं किया है।अपीलकर्ता द्वारा आयातित विमान का उपयोग इसके अधिकारियों और निदेशक मंडल द्वारा विभिन्न गंतव्यों की यात्रा के लिए किया गया था। सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण (सीईएसटीएटी) ने अपीलकर्ता इस्ट इंडिया होटल की अपील को खारिज कर दिया था।

ट्रिब्यूनल ने माना था कि अपीलकर्ता द्वारा आयातित विमान निजी उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल किया गया था।अपीलकर्ता ने सीईएसटीएटी द्वारा पारित आदेश के खिलाफ अपील दायर की थी। हालांकि, अदालत ने कहा कि अपीलकर्ता के लिए विमान के उपयोग के लिए टैरिफ प्रकाशित करनस और जनता को सेवाएं उपलब्ध कराना आवश्यक था, लेकिन हवाई परिवहन सेवा के लिए विमान का उपयोग नहीं करके अधिसूचना के तहत छूट की शर्तों का पालन नहीं किया गया है।


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