एक तरफा प्रेम में महिला के पति की हत्या, कोर्ट ने सुनाई उम्र कैद की सजा
आरोपित ने दुलारचंद को अपने कमरे में टीवी देखने के लिए बुलाया था। टीवी देखते-देखते दुलारचंद को नींद आ गई। फिर उसके हाथ-पैर बांध दिए। इसके बाद गला घोंटकर हत्या कर दी थी।
गुरुग्राम (जेएनएन)। जिला व सत्र न्यायालय ने हत्या के एक मामले में दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई। साथ ही दो हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है।
मामला 28 नवंबर 2016 का है। मूल रूप से बिहार के मधेपुरा जिले के मुजफ्फरपुर इस्मिल निवासी दुलारचंद गांव चंदू में परिवार सहित रहते थे। नजदीक ही बिहार के खगडि़या के गांव सकरूह निवासी कैलाश उर्फ कल्लू खान भी रहता था।
दुलारचंद की पत्नी से कल्लू प्यार करने लगा था। विरोध करने पर कल्लू ने दुलारचंद को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया और उसकी हत्या कर बुढ़ेड़ा नाले के पास फेंक दिया था।
दुलारचंद के भाई की जितेंद्र की शिकायत पर कल्लू को गिरफ्तार किया गया था। उपजिला न्यायवादी अनुराग हुड्डा ने बताया कि तमाम सुबूतों एवं गवाहों के बयान के आधार पर गुरुवार को अदालत ने कल्लू को दोषी ठहराते हुए सजा सुना दी। आरोपित ने दुलारचंद को अपने कमरे में टीवी देखने के लिए बुलाया था। टीवी देखते-देखते दुलारचंद को नींद आ गई। फिर उसके हाथ-पैर बांध दिए। इसके बाद गला घोंटकर हत्या कर दी थी।