Delhi News: कार्ति चिदंबरम को गिरफ्तार करने से तीन दिन पहले देना होगा नोटिस- कोर्ट
राउज एवेन्यू की विशेष अदालत ने चीनी नागरिकों के वीजा में कथित तौर पर रिश्वत लेने के मामले में कहा कि कार्ति चिदंबरम को गिरफ्तार करने के लिए तीन दिन पहले नोटिस देना होगा। कोर्ट ने कार्ति की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया।
नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। राउज एवेन्यू की विशेष अदालत ने शुक्रवार को पूर्व गृहमंत्री पी चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दी। साथ ही सीबीआइ और कार्ति के लिए निर्देश जारी किए हैं। सीबीआइ को कहा गया है कि यदि कार्ति चिदंबरम की गिरफ्तारी की आवश्यकता होती है तो उन्हें तीन कार्यदिवस पहले सूचित किया जाए।
विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल ने आदेश दिया कि विदेश से लौटने पर कार्ति जांच में सहयोग करें। सीबीआइ के अनुसार 14 मई को पी चिदंबरम के आवास पर तलाशी और जब्ती के बाद मामला दर्ज किया गया था। सीबीआइ का आरोप है कि कार्ति ने 50 लाख रुपये रिश्वत लेकर 250 चीनी नागरिकों को वीजा की सुविधा प्रदान कर रहे थे।
हालांकि, कार्ति की तरफ से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने दलील दी कि मामले में कार्ति की संलिप्तता स्थापित नहीं होती है। सीबीआइ ने अग्रिम जमानत अर्जी का विरोध करते हुए कहा कि अभी गिरफ्तारी की कोई जरूरत नहीं है।
गिरफ्तार करने से पहले 48 घंटे का नोटिस दिया जाएगा। इस पर विशेष अदालत ने जांच एजेंसी को तीन कार्यदिवस पहले कार्ति को नोटिस देने का निर्देश दिया। कार्ति को भी विदेश से लौटने के 16 घंटे के अंदर जांच में शामिल होना होगा। कार्ति अभी कोर्ट की अनुमति पर विदेश में हैं, जहां से वह 24 मई को वापस लौट सकते हैं।