Move to Jagran APP

वीरभद्र सिंह के खिलाफ अदालत ने बंद किया आय से अधिक संपत्ति का मुकदमा

राऊज एवेन्यू कोर्ट की विशेष न्यायधीश गीतांजलि गोयल ने मृत्यु प्रमाण पत्र को स्वीकार करते हुए वीरभद्र के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले को बंद कर दिया। हालांकि इस मामले में उनकी पत्नी प्रतिभा सिंह सहित अन्य आरोपियों के खिलाफ दर्ज मामले पर कानूनी कार्यवााही जारी रहेगी।

By Prateek KumarEdited By: Published: Wed, 04 Aug 2021 06:10 AM (IST)Updated: Wed, 04 Aug 2021 07:30 AM (IST)
वीरभद्र सिंह के खिलाफ अदालत ने बंद किया आय से अधिक संपत्ति का मुकदमा
पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के खिलाफ चल रहा था दस करोड़ के आय से अधिक संपत्ति का मामला

नई दिल्ली [विनीत त्रिपाठी]। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के निधन हो जाने पर दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत ने उनके खिलाफ चल रहे 10 करोड़ रुपए के आय से अधिक संपत्ति के मामले को बंद कर दिया है। वीरभद्र सिंह के अधिवक्ता ने अदालत में इस बाबत मृत्यु प्रमाण पत्र दाखिल करके मामला बंद करने की अपील की।

loksabha election banner

भ्रष्टाचार के मामले को किया बंद

पत्र का संज्ञान लेते हुए राऊज एवेन्यू कोर्ट की विशेष न्यायधीश गीतांजलि गोयल ने मृत्यु प्रमाण पत्र को स्वीकार करते हुए वीरभद्र के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले को बंद कर दिया। हालांकि, इस मामले में उनकी पत्नी प्रतिभा सिंह सहित अन्य आरोपियों के खिलाफ दर्ज मामले पर कानूनी कार्यवााही जारी रहेगी।

राउज एवेन्यू कोर्ट में जारी रहेगी सिंह की पत्नी प्रतिभा समेत अन्य आरोपितों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही

केंद्रीय जांच एजेंसी (सीबीआइ) के मामले में साक्ष्य दर्ज करने के लिए सुनवाई चल रही है, जबकि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के मनी लान्ड्रिंग मामले मेंं आरोप तय करने को लेकर सुनवाई विचाराधीन है।

10 करोड़ रुपए का है मामला

सीबीआइ व ईडी द्वारा दर्ज मामले में वीरभद्र सिंह और अन्य आरोपितों ने आरोपों से इन्कार करते हुए मुकदमा लड़ने की दलील दी थी। अदालत ने फरवरी 2019 में सिंह व उनकी पत्नी प्रतिभा समेत अन्य सात आरोपितों के खिलाफ कथित आपराधिक कदाचार और 10 करोड़ रुपए आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने को लेकर आरोप तय किए थे।

लगी थी गिरफ्तारी पर रोक

सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मामले को अप्रैल 2016 में हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट से दिल्ली हाई कोर्ट स्थानांतरित किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने वीरभद्र सिंह की गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए उन्हें जांच में शामिल होने का निर्देश दिया था।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.