राजधानी में किया जाएगा 30 दिवसीय 'दिल्ली शपिंग फेस्टिवल' का आयोजन, अरविंद केजरीवाल ने किया ऐलान
Chief Minister Arvind Kejriwal दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Chief Minister Arvind Kejriwal) बुधवार दोपहर एक बड़ा ऐलान किया है। इसके तहत अगले साल जनवरी और फरवरी में 30 दिवसीय दिल्ली शापिंग फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा।
नई दिल्ली, जागरण डिजिटल डेस्क। राजधानी में अगले साल 28 जनवरी से 26 फरवरी तक 30 दिवसीय दिल्ली शापिंग फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा। दिल्ली में सत्तासीन आम आदमी पार्टी सरकार के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को इसका ऐलान किया।
उन्होंने बताया कि यह भारत का सबसे बड़ा शापिंग फेस्टिवल होगा। हम इसे अभी शुरू कर रहे हैं। उन्होंने उम्मीद जताई है कि कुछ सालों में हम इसे दुनिया का सबसे बड़ा शापिंग फेस्टिवल बन जाएगा। दुनिया भर के लोगों काे दिल्ली शापिंग फेस्टिवल में आमंत्रित किया जाएगा।
अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली शापिंग फेस्टिवल को लेकर कहा है कि इसमें सभी के लिए कुछ न कुछ होगा। इसमें हर आइटम पर हैवी डिस्काउंट मिलेगा। इस फेस्टिवल के दौरान पूरी दिल्ली को सजाया जाएगा। प्रदर्शनी लगाई जाएंगी। एंटरटेनमेंट के लिए बहुत से कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। आयोजन के दौरान के कलाकारों को आमंत्रित किया जाएगा। 200 प्रोग्राम आयोजित हाेंगे।
हमें दिल्ली को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खड़ा करने का मौका मिलेगा। कारोबारियों का कारोबार बढ़ेगा। दिल्ली में लोगों के आने और ठहरने के लिए हम पैकेज के लिए होटलों और एयरलाइन्स से बात कर रहे हैं। लोगों के आने के लिए तमाम तहत के पैकेज दिए जाएंगे। दिल्ली के लोगों के लिए भी यह अलग अनुभव होगा। दिल्ली के लोग इसकी मेजबानी कराने की तैयारी करें।
बता दें कि इससे दिल्ली में सत्तासीन आम आदमी पार्टी सरकार लोगों बिजली और पानी में सब्सिडी की सुविधा कई सालों से दे रही है। वहीं, दिल्ली परिवहन निगम की बसों में महिलाओं को मुफ्त सफर पिछले तकरीबन दो सालों से जारी है।
ई-रिक्शा चालकों को दिल्ली सरकार की ओर से बड़ी राहत
गौरतलब है कि दिल्ली में ई-रिक्शा के फिटनेस प्रमाण पत्र के नवीनीकरण में देने के कारण अब अतिरिक्त शुल्क नहीं देना होगा। यह राहत दिल्ली सरकार की ओर से दी गई है।
दिल्ली परिवहन विभाग ने आवेदकों को यह छूट देने का ऐलान किया है। दिल्ली सरकार के संयुक्त निदेशक (आपरेशन) डा नवलेंद्र कुमार सिंह द्वारा जारी आदेश में कहा गया कि दिल्ली मोटर वाहन नियम, 1993 के तहत प्रमुख सचिव-सह-आयुक्त, परिवहन विभाग के माध्यम से ई-रिक्शा और ई-कार्ट के मामले में 31 जुलाई तक फिटनेस प्रमाण पत्र के नवीनीकरण में देरी के कारण अतिरिक्त शुल्क के भुगतान में छूट दी गई है। वहीं इससे पहले जो भुगतान कर चुका है उन्हें विलंब शुल्क का भुगतान वापस नहीं किया जाएगा।