सरकारी हों या प्राइवेट कर्मचारी, मतदान के लिए मिलेगा अवकाश; नहीं कटेगी सैलरी, आदेश जारी
Lok Sabha Election 2024 लोकसभा चुनाव के मतदान में सबकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (Chief Electoral Officer सीईओ) पी कृष्णमूर्ति ने चुनाव आयोग के निर्देश पर अमल की घोषणा करते हुए मतदान के दिन सवैतनिक अवकाश घोषित की है। इसलिए दिल्ली में 25 मई को मतदान के दिन कर्मचारियों को सवैतनिक अवकाश (Paid Leave) मिलेगा।
राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। Lok Sabha Election 2024: लोकसभा चुनाव के मतदान में सबकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (Chief Electoral Officer, सीईओ) पी कृष्णमूर्ति ने चुनाव आयोग के निर्देश पर अमल की घोषणा करते हुए मतदान के दिन सवैतनिक अवकाश घोषित की है। इसलिए दिल्ली में 25 मई को मतदान के दिन कर्मचारियों को सवैतनिक अवकाश (Paid Leave) मिलेगा।
सीईओ कार्यालय का कहना है कि यह आदेश सार्वजनिक क्षेत्र के साथ निजी क्षेत्र कर्मचारियों के लिए भी लागू होगा। इस आदेश का पालन नहीं करने पर नियोक्ताओं पर प्रविधान के अनुसार जुर्माना के साथ-साथ सजा भी हो सकती है।
कर्मचारी वोट के लिए सवैतनिक अवकाश का हकदार
सीईओ कार्यालय का कहना है कि मतदान के दिन वोट देने के अपने लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग करने के लिए कर्मचारी सवैतनिक अवकाश के हकदार हैं। इसलिए निजी क्षेत्र को भी इस आदेश पर अमल सुनिश्चित करना होगा।
दिल्ली-एनसीआर के सभी कर्मियों के लिए
दिल्ली में काम करने वाले राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में स्थित उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान के शहरों के मतदाताओं को भी उनके मतदान की तिथि के अनुसार, उन्हें दिल्ली में अवकाश मिलेगा। इसी तरह एनसीआर के शहरों में काम करने वाले दिल्ली के मतदाताओं को राष्ट्रीय राजधानी में मतदान के दिन सवैतनिक अवकाश देना होगा।
सीईओ कार्यालय का कहना है कि इस पहल का मकसद मतदान में मतदाताओं की भागीदारी को सुविधाजनक बनाना और उन्हें मतदान के प्रति जागरूक करना है, ताकि अधिक से अधिक मतदान हो सके। सीईओ पी. कृष्णमूर्ति ने युवाओं से इस अवसर का इस्तेमाल कर चुनाव के दिन मतदान अवश्य करने की अपील की है। ताकि से अधिक से अधिक मतदान हो सके।